इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ‘आदिपुरुष’ के निर्माता, निर्देशक और संवाद लेखक को किया तलब

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की अवकाशकालीन पीठ फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली कुलदीप तिवारी और नवीन धवन की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

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अदालत ने निर्देशक, निर्माता, संवाद लेखक को 27 जुलाई को उसके सामने पेश होने का आदेश दिया.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने विवादित फिल्म ‘आदिपुरुष' के निर्देशक ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार, संवाद लेखक मनोज मुंतशिर उर्फ मनोज शुक्ला को 27 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश होने और केंद्र सरकार को फिल्म पर अपना विचार पेश करने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की अवकाशकालीन पीठ फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली कुलदीप तिवारी और नवीन धवन की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

अदालत ने निर्देशक ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार, संवाद लेखक मनोज मुंतशिर को 27 जुलाई को उसके सामने पेश होने का आदेश दिया. इसी के साथ अदालत ने केंद्र सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय को पांच सदस्यीय समिति बनाकर फिल्म से संबंधित शिकायतों को देखने का आदेश दिया है, जो फिल्म पर अपना विचार देगी कि क्या इससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंची है. अदालत ने मंत्रालय को एक सप्ताह के भीतर समिति का गठन करने और 15 दिनों के भीतर समिति को रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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