Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रखा

Gyanvapi Case: वाराणसी की अदालत ने 31 जनवरी को दिए अपने आदेश में हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी.

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अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल हुई है...
लखनऊ:

उत्‍तर प्रदेश में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में जिला जज द्वारा हिंदू पक्ष को दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष की दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों ने आज कोर्ट में रखा अपना पक्ष रखा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. आज हिंदू पक्ष और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखा गया.  

काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने रखा पक्ष. इलाहाबाद हाईकोर्ट आज मुस्लिम पक्ष की दो याचिकाओं पर हुई सुनवाई. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की. पिछली सुनवाई में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष रखा था. याचिका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल हुई है. 

वाराणसी की अदालत ने 31 जनवरी को दिए अपने आदेश में हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी. मुस्लिम पक्ष की ओर से तहखाने में पूजा की अनुमति देने पर रोक लगाने की मांग की गई है. 

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