DGCA का बड़ा आदेश- सभी एयरलाइन विमानों के ईंधन स्विच लॉकिंग सिस्टम की करें जांच

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सोमवार को भारत की बड़ी एविएशन कंपनियों को बोइंग एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच करने का आदेश दिया है.

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  • नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बोइंग के बी787 ड्रीमलाइनर और बी737 एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच का आदेश दिया है.
  • एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी प्रमुख एयरलाइनों के विमान इस जांच के दायरे में शामिल हैं.
  • अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच में फ्यूल कंट्रोल स्विच की स्थिति में गड़बड़ी को दुर्घटना का कारण बताया गया है.
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नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सोमवार को भारत की बड़ी एविएशन कंपनियों को बोइंग एयरक्राफ्ट जिनमें बी787 ड्रीमलाइनर और कुछ बी737 एयरक्राफ्ट शामिल हैं, के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच करने का आदेश दिया है. इन एयरक्राफ्ट का प्रयोग इस्तेमाल एयर इंडिया समूह, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी कंपनियां कर रही हैं. 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्यूल कंट्रोल सप्‍लाई स्विच की स्थिति रन से कटऑफ और फिर वापस रन में बदल जाने के कारण इंजनों को फ्यूल की सप्‍लाई बंद हो गई थी. एतिहाद सहित कुछ विदेशी एयरलाइनों ने अपने ड्रीमलाइनरों की यह जांच शुरू कर दी है. 

क्‍या है DGCA के आदेश में 

सोमवार को जारी डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा है, 'अमेरिका के संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) ने 17 दिसंबर, 2018 को बोइंग कंपनी मॉडल 717-200 हवाई जहाजों पर फ्यूल कंट्रोल  स्विच लॉकिंग सुविधा के विघटन की संभावना के संबंध में एक 'विशेष एयरवर्थनेस सूचना बुलेटिन' (एसएआईबी) जारी किया; मॉडल 737-700, -700 सी, -800, और -900 ईआर श्रृंखला हवाई जहाज; मॉडल 737-8 और -9 हवाई जहाज; मॉडल 747-400, -400 डी, -400 एफ, -8, और -8 एफ श्रृंखला हवाई जहाज; मॉडल 757-200, -200 सीबी, -200 पीएफ, और -300 श्रृंखला हवाई जहाज; मॉडल 767-200, -300,300 एफ, -400 ईआर, और -2 सी श्रृंखला हवाई जहाज और MD-11F विमान; और मॉडल MD-90-30 विमान.' 

21 जुलाई तक पूरा करें निरीक्षण 

आदेश के अनुसार 'डीजीसीए के संज्ञान में आया है कि कई ऑपरेटर्स, अंतरराष्‍ट्रीय और घरेलू दोनों ने (17 दिसंबर, 2018) एसएआईबी के अनुसार अपने विमान बेड़े का निरीक्षण शुरू कर दिया है. प्रभावित विमान के सभी एयरलाइन ऑपरेटर्स को सलाह दी जाती है कि वे 21 जुलाई, 2025 तक निरीक्षण पूरा कर लें. निरीक्षण पूरा होने के बाद निरीक्षण योजना और रिपोर्ट संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करते हुए इस कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी. 

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