क्रू सेफ्टी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने को लेकर एयर इंडिया पर ₹80 लाख का जुर्माना

नियामक ने एक मार्च को उल्लंघनों के संबंध में एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इस नोटिस पर एयरलाइन के जवाब को संतोषजनक नहीं पाया गया.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

विमानन नियामक डीजीसीए ने उड़ान ड्यूटी के समय पाबंदियों से जुड़े मानकों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना उड़ान सेवा अवधि सीमित करने और चालक दल के लिए थकान प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया.

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने जनवरी में एयर इंडिया का मौके पर ऑडिट किया था. इस दौरान जमा किए गए सबूतों के आधार पर ये फैसला किया गया है.

एक बयान में कहा गया, "रिपोर्टों और सबूतों के विश्लेषण से पता चला कि मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड ने कुछ मामलों में 60 साल से अधिक उम्र के दोनों फ्लाइट क्रू के साथ उड़ानें संचालित कीं, जो विमान नियम, 1937 के नियम 28ए के उप नियम (2) का उल्लंघन है."

बयान के मुताबिक एयरलाइन ने चालक दल को पर्याप्त साप्ताहिक आराम तथा लंबी उड़ानों से पहले और बाद में पर्याप्त आराम देने में कोताही बरती.

ऑडिट के दौरान ड्यूटी अवधि से अधिक होने, गलत तरीके से मार्क प्रशिक्षण रिकॉर्ड और ओवरलैपिंग ड्यूटी आदि के उदाहरण भी देखे गए.

1 मार्च को वॉचडॉग द्वारा एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था.

वॉचडॉग ने कहा, "ऑपरेटर द्वारा पेश गैर-संतोषजनक जवाब के अनुसार, ऑपरेटर पर 80,00,000 रुपये (अस्सी लाख रुपये) का जुर्माना लगाया गया है."

वॉचडॉग ने कहा कि वो "भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और ये कार्रवाई उसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है."

Featured Video Of The Day
Delhi Air Pollution: दिल्ली को वायु प्रदूषण से मिल जाएगा छुटकारा? जानें दिल्ली सरकार का प्लान
Topics mentioned in this article