अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने पीड़ितों और उनके परिवारों को तत्काल सहायता पहुंचाने की मुहिम शुरू की है. NALSA और गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने शुरू की त्वरित कानूनी व मानसिक सहायता के लिए हेल्प डेस्क शुरू किया है.
जानें कैसे करेगा काम
- 24x7 काम करने वाला “प्लेन क्रैश लीगल सपोर्ट हेल्पडेस्क” शुरू किया गया.
- इस हेल्पडेस्क का मकसद पीड़ितों और उनके परिवारों को तत्काल, सुलभ और नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है.
- इसमें प्रशिक्षित विधिक सेवा वकील दस्तावेज़ों, पहचान सत्यापन, मुआवजा दावों और अन्य जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं में मदद कर रहे हैं.
- इसके साथ ही जमीनी स्तर पर भी वकीलों की एक टीम को तैनात किया गया है, जो सीधे प्रभावित परिवारों से मिलकर कानूनी परामर्श दे रही है.
- हादसे के कारण उत्पन्न मानसिक आघात को समझते हुए, NALSA ने अपनी विक्टिमोलॉजी केंद्र “संगठी” के माध्यम से मनोवैज्ञानिक परामर्श की भी व्यवस्था की है
- पीड़ितों और उनके परिजनों को यह सेवा पूरी तरह नि:शुल्क प्रदान की जा रही है
NALSA के सदस्य सचिव के मुताबिक
- जरूरतमंद व्यक्ति या परिवार NALSA की राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 (टोल-फ्री) पर या गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नंबर 6357981044 / 07922850999 पर संपर्क कर सकते हैं.
- NALSA अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे के बाद, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और अनेक परिवार प्रभावित हुए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) ने मिलकर पीड़ितों और उनके परिवारों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए एक विशेष पहल शुरू की है .
- भारत के मुख्य न्यायाधीश व NALSA के संरक्षक जस्टिस बीआर गवई और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज व NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष म जस्टिस सूर्यकांत के मार्गदर्शन में शुरू की गई यह पहल यह दर्शाती है कि NALSA और विधिक सेवा संस्थाएं केवल न्याय ही नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में सहानुभूति और सेवा की भावना से भी जुड़ी हैं