अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सीबीआई और महाराष्ट्र राज्य पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सिर्फ इसलिए चुनौती देने का आरोप लगाया क्योंकि वो हाई-प्रोफाइल बैकग्राउंड से हैं. सीबीआई ने 2020 में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था.
यह तब हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उनकी मौत की जांच की मांग करते हुए पटना में एक एफआईआर दर्ज की. इसके तुरंत बाद, मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया. अब बॉम्बे हाईकोर्ट का लुक आउट सर्कुलर रद्द करने का फैसला बरकरार रहेगा. साथ ही सीबीआई की अपील भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई. रिया चक्रवर्ती उसके भाई और पिता के खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर के मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा.
हम चेतावनी दे रहे हैं...
इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर बड़ी टिप्पणी की है. जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि हम चेतावनी दे रहे हैं. आप सिर्फ इसलिए इतनी ये तुच्छ याचिका दायर कर रहे हैं क्योंकि आरोपियों में से एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति है. इस पर यकीनन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. इनकी समाज में गहरी जड़ें है. सीबीआई अगर जुर्माना और कुछ कड़ी टिप्पणियां लेना चाहती है तो मामले में बहस करें.
हाईकोर्ट के आदेश को सीबीआई ने दी थी चुनौती
जस्टिस के वी विश्वनाथन ने हैरानी जताई कि सीबीआई इस सबके लिए LoC जारी करती है. फरवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती उसके भाई और पिता की याचिका पर सीबीआई का लुक आउट सर्कुलर रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट के आदेश को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी थी. फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले मे सीबीआई ने लुक आउट सर्कुलर जारी किया था.