तिरंगे को 21 बार सलामी और... 'पाकिस्तान जिंदाबाद' पर कोर्ट ने पढ़ा दिया पाठ

मामले को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि वह इस बात पर निगरानी रखें कि आरोपी नियम और शर्तों का पालन कर रहा है कि नहीं. इसकी वीडियोग्राफी भी कराने को कहा गया है.

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(फाइल फोटो)
रायसेन:

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले एक आरोपी को "भारत माता की जय" बोलने की सजा मिली है. दरअसल, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रहने वाले फैजल उर्फ फैजान ने पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए थे. इस इस मामले पर 17 मई 2024 को भोपाल के मिसरोद थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट भी पेश की गई थी. अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी है.

देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी को अब हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच में तिरंगे को सलामी देने के साथ "भारत माता की जय" के नारे लगाने का निर्देश दिया गया है. इस नियम का पालन आरोपी को तब तक करना होगा, जब तक कि उसका केस ट्रायल में रहेगा. नियम और शर्तों के उल्लंघन पर आरोपी की जमानत निरस्त कर दी जाएगी.

मामले को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि वह इस बात पर निगरानी रखें कि आरोपी नियम और शर्तों का पालन कर रहा है कि नहीं. इसकी वीडियोग्राफी भी कराने को कहा गया है.

हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक महीने के पहले एवं चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच पुलिस थाना मिसरोद, भोपाल के समक्ष मुकदमे की अंतिम समाप्ति तक आरोपी को उपस्थित होना होगा और थाने की बिल्डिंग पर फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए 21 बार "भारत माता की जय" का नारा लगाना होगा. इस शर्त को जमानत पत्रों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना होगा.

यह जमानत आदेश मुकदमे की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा. हालांकि, जमानत आदेश के उल्लंघन तथा जमानत की किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह निष्प्रभावी हो जाएगा. इस आदेश की एक प्रति पुलिस आयुक्त, भोपाल को भेजी जाए ताकि राष्ट्रीय ध्वज तथा "भारत माता की जय" के नारे के संबंध में उपरोक्त शर्त का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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