मानहानि मामले में कल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे राहुल गांधी: सूत्र

राहुल गांधी को 2019 में ‘मोदी सरनेम’ संबंधी टिप्पणी करने के मामले में सूरत की अदालत ने मानहानि का दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था.

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बीजेपी विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था.
नई दिल्ली:

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने हाल में ही मानहानि केस में सजा सुनाई थी. सूत्रों के अनुसार राहुल इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तैयार है. सूत्रों की जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता कल सूरत की सेशन अदालत में सजा को चुनौती देंगे. अपील दायर करने के लिए राहुल गांधी कल सूरत कोर्ट भी जाएंगे. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अपनी याचिका में सत्र अदालत से मानहानि मामले में उन्हें दोषी ठहराने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग की है. उन्होंने मामले के निपटारे तक दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगाने के लिए भी कहा.

राहुल गांधी को जमानत दे दी गई और फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए उनकी सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया. विपक्षी नेताओं ने "बुलेट ट्रेन" की गति से उन पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया. जब तक उच्च न्यायालय द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगाई जाती, तब तक चुनाव आयोग वायनाड लोकसभा सीट के लिए विशेष चुनाव की घोषणा करेगा. उन्हें अगले आठ साल तक चुनाव लड़ने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी.

बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था, यह कहने के लिए कि "सभी चोरों का एक ही सरनेम मोदी कैसे होता है?" वायनाड के पूर्व लोकसभा सांसद ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी, पीएम मोदी पर उनके अंतिम नाम को लेकर निशाना साधा था, इस दौरान उन्होंने भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी और ललित मोदी का भी जिक्र किया था.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील ने तर्क दिया है कि अदालती कार्यवाही शुरू से ही "त्रुटिपूर्ण" थी और यह भी कहा कि विधायक पूर्णेश मोदी को मामले में शिकायतकर्ता नहीं होना चाहिए था क्योंकि पीएम राहुल गांधी के भाषण का मुख्य लक्ष्य थे. अयोग्यता के कुछ दिनों बाद, राहुल गांधी को उनके आधिकारिक दिल्ली बंगले को खाली करने के लिए एक नोटिस दिया गया था, क्योंकि वे अब इसके हकदार नहीं थे.

बीजेपी ने इस कदम को वैध बताया है, और सवाल किया है कि क्या राहुल गांधी खुद को कानून से ऊपर मानते हैं. सत्ताधारी दल ने भी राहुल गांधी की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की है, उनकी टिप्पणी को पूरे ओबीसी समुदाय का जानबूझकर अपमान बताया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारी हंगामे के बीच कहा कि राहुल गांधी अकेले राजनेता नहीं हैं, जिन्हें अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद विधानमंडल की सदस्यता गंवानी पड़ी है.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपना केस लड़ने के लिए एक उच्च न्यायालय में जाना चाहिए. इसके बजाय, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोष देने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "राहुल ने अपनी सजा पर रोक लगाने की अपील नहीं की है. यह किस तरह का अहंकार है? आप विशेष विशेषाधिकार चाहते हैं? आप एक सांसद के रूप में बने रहना चाहते हैं और अदालत के समक्ष भी नहीं जाएंगे."

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राहुल गांधी की अयोग्यता ने बिखरे विपक्ष को एक साथ ला दिया है. इस मामले में विशेषज्ञों ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत एक आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की सजा, जिसके तहत राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया था, ये अत्यंत दुर्लभ मामला है.

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