कलकत्ता हाई कोर्ट से 3 विधायकों को मिली अंतरिम जमानत, 49 लाख के साथ हुए थे गिरफ्तार

कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने हावड़ा जिले में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार (Arrest) किए गए झारखंड के तीन विधायकों को बुधवार को अंतरिम जमानत प्रदान की.

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पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच राज्य सीआईडी को सौंप दी है.
कोलकाता:

कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने हावड़ा जिले में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार (Arrest) किए गए झारखंड के तीन विधायकों को बुधवार को अंतरिम जमानत प्रदान की.  विधायकों की कार से करीब 49 लाख रुपये नकद जब्त किए गए थे.  कांग्रेस (Congress) के तीन विधायकों- इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगारी - की कार को 30 जुलाई को हावड़ा जिले के पंचला में राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर रोका गया था और वाहन से लगभग 49 लाख रुपये नकद जब्त किए जाने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था. 

न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति अनन्या बंदोपाध्याय की खंडपीठ ने तीनों विधायकों को तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत दी और उन्हें इस अवधि के दौरान कोलकाता नगरपालिका क्षेत्र नहीं छोड़ने का निर्देश दिया. 

अदालत ने तीनों विधायकों को मामले में जांच अधिकारी के सामने सप्ताह में एक बार पेश होने और अपने पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया. पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच राज्य सीआईडी को सौंप दी है. विधायकों ने दावा किया कि यह राशि झारखंड में एक आदिवासी त्योहार के लिए साड़ियां खरीदने के लिए उपयोग की जानी थी. 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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