2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस : 38 को फांसी, 11 को उम्रकैद

अहमदाबाद ब्लास्ट केस में अदालत में 13 साल से भी ज्यादा समय तक मामला चलने के बाद, गत सप्ताह 49 लोगों को दोषी ठहराया गया और 28 अन्य को बरी कर दिया गया था.

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अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार धमाकों के मामले में फैसला

अहमदाबाद:

साल 2008 में हुए अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों (Ahmedabad Serial Blast) में दोषी पाए गए 49 लोगों में से 38 को अहमदाबाद की अदालत ने फांसी और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. 26 जुलाई 2008 को 21 ठिकानों पर  हुए बम धमाकों में 56 की मौत हुई थी और 260 के करीब लोग जख्मी हुए थे अदालत में कुल 77 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला और उनमें 49 को दोषी पाया गया जबकि 28 सबूतों के अभाव में बरी हो गए. उन धमाकों की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी. 

अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाके में, 70 मिनट के भीतर 56 लोगों की मौत हो गई थी और 260 के करीबघायल हो गए थे. अदालत में 13 साल से भी ज्यादा समय तक मामला चलने के बाद, गत सप्ताह 49 लोगों को दोषी ठहराया गया और 28 अन्य को बरी कर दिया गया था.बचाव पक्ष ने सजा पर मंगलवार को अपने दलीलें समाप्त की. सोमवार को अभियोजन पक्ष ने दलीलें खत्म की थीं और अभियुक्तों को अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया था.

अदालत ने 77 अभियुक्तों के विरुद्ध गत वर्ष सितंबर में मुकदमे की कार्यवाही समाप्त की थी. विचाराधीन 78 आरोपियों में से एक सरकारी गवाह बन गया था. पुलिस का दावा है कि उक्त आरोपी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं. आरोप था कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने 2002 में हुए गोधरा दंगे का प्रतिशोध लेने के लिए बम धमाके की साजिश रची थी. (इनपुट भाषा से भी)

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