सॉरी लिखकर चोर ने लौटाई कोरोना वैक्सीन, लिफाफे में रखकर थाने में पहुंचाए टीके

पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 457 और 380 IPC के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने कहा हो सकता है चोर ने remdevisir इंजेक्शन के चक्कर मे कोरोना वैक्सीन उठाई हो.जींद पुलिस के डीएसपी जितेंद्र खटकड़ ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी.

Advertisement
Read Time: 20 mins

H

नई दिल्ली:

कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) को लेकर संकट किस कदर गंभीर है, इसका अंदाजा हरियाणा (Haryana) की इस बात से पता चलता है कि आम जनता ही नहीं बल्कि चोर भी इसकी अहमियत समझ रहे हैं. हरियाणा के जींद जिले में कुछ दिनों पहले कोरोना वैक्सीन चोरी की एक वारदात सामने आई थी, लेकिन एक पेपर में चोर ने सॉरी लिखते हुए ये वैक्सीन लौटा दी है. उसने कहा, मुझे पता नही था  कि ये कोरोना वैक्सीन है. बुधवार रात करीब 12 बजे 5.10 बजे  कोरोना वैक्सीन की डोज जींद सामान्य अस्पताल से चोरी हुई थी. लेकिन गुरुवार को यानी अगले ही दिन में 12 बजे चोर ने सिविल लाइन थाने के बाहर चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग को एक थैला सौंपा. उसने कहा कि ये थाने के मुंशी का खाना है.

कोरोना का कहर : हरियाणा सरकार ने शाम 6 बजे तक सभी दुकानें बंद करने का दिया निर्देश

थैला सौंपने के बाद ही चोर वहां से चंपत हो गया. जब पुलिस ने थैले को खोला तो इसमें सभी वैक्सीन बरामद हुईं. इसमें दो लाइन का नोट भी लिखा था. इसमें वैक्सीन गलती से चुराने की बात लिखी थी. हालांकि अभी तक चोरों का नही पता चला है. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 457 और 380 IPC के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने कहा हो सकता है चोर ने remdevisir इंजेक्शन के चक्कर मे कोरोना वैक्सीन उठाई हो.जींद पुलिस के डीएसपी जितेंद्र खटकड़ ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी.

मैं जनता की नाराजगी झेल सकता हूं, लाशों का ढेर नहीं देख सकता : हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज

Advertisement

गौरतलब है कि दिल्ली और यूपी के पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं.हरियाणा सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर प्रदेश में सभी दुकानों को शाम 6 बजे तक बंद करने को कहा है. सभी गैर-जरूरी जमावड़ों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है. हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह पाबंदियां शुक्रवार से प्रभावी होंगी. अनिल विज ने ट्वीट किया, ‘हरियाणा में कल से सभी दुकानें शाम छह बजे से बंद रहेंगी, सभी गैर-जरूरी जमावड़ों पर पाबंदी है और तय नियमों के तहत कार्यक्रमों का आयोजन करने वालों को एसडीएम से अनुमति लेनी होगी.

Advertisement

अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की सीमा तय की है. करीब 10 दिन पहले हरियाणा सरकार ने राज्य में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया था. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने गुरुवार को कहा कि कम भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्थित अकेली दुकानों को इससे छूट दी जा सकती है, लेकिन इस संबंध में अंतिम फैसलों जिलों के उपायुक्त करेंगे. खट्टर ने कहा कि यह आदेश भीड़-भाड़ वाले इलाकों में स्थित दुकानों पर कठरोता से लागू होगा.

Advertisement
Topics mentioned in this article