व्यावसायिक SMS के खिलाफ जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने टैलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (ट्राई) (Telicom Regulatory Authority) के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया जिसमें व्यावसायिक संदेशों को नागरिकों के निजता के अधिकार में उल्लंघन करार दिया गया था.

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नई दिल्ली:

व्यावसायिक SMS के खिलाफ जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने टैलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (ट्राई) (Telicom Regulatory Authority) के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया जिसमें व्यावसायिक संदेशों को नागरिकों के निजता के अधिकार में उल्लंघन करार दिया गया था.सुप्रीम कोर्ट ने वकील व याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है. साथ ही अदालत ने याचिका वापस लेने की भी मंजूरी प्रदान कर दी है. बचाव पक्ष ट्राई की तरफ से कहा गया कि  ये मुद्दा हाईकोर्ट में लंबित है.

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 इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो हाईकोर्ट जाएं. दरअसल कॉमर्शियल SMS को लेकर TRAI के फैसले  के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. ट्राई के निर्देश में कहा गया है कि अपने ग्राहकों के साथ संवाद करने वाली सभी वाणिज्यिक कंपनियों को SMS भेजने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ पंजीकरण करना होगा. डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी ( DLT) के नाम से जानी जाने वाली ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके सिस्टम को नियंत्रित किया जाएगा. याचिकाकर्ता का कहना है कि ट्राई का निर्देश शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार व्यक्तियों की निजता के खिलाफ है और ट्राई के निर्देश को रद्द कर दिया जाए.
 

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