अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए तीसरी ''राष्ट्रीय लोक अदालत'' का आयोजन

राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) द्वारा व्यापक श्रेणी के आपराधिक और दीवानी मामलों के सौहार्दपूर्ण समझौते एवं निपटारे के लिए विभिन्न पीठ को भेजा गया है.

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अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए तीसरी ''राष्ट्रीय लोक अदालत'' का आयोजन
नालसा 11 सितंबर को देश भर में लोक अदालतों का आयोजन करेगा. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) 11 सितंबर को देश भर में लोक अदालतों का आयोजन करेगा. नालसा द्वारा आयोजित लोक अदालतें शनिवार को ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण आयोजित नहीं की जा सकेंगी.

नालसा द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, ''महामारी के मद्देनजर, संबंधित राज्यों (और केंद्र शासित प्रदेशों) के कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ऑनलाइन और प्रत्यक्ष एवं ऑनलाइन, दोनों ही माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.'' जिन चार राज्यों में लोक अदालत आयोजित नहीं हो सकतीं, उनके लिए बयान में कहा गया है कि ओडिशा के लिए यह 19 सितंबर, महाराष्ट्र और गोवा में 25 सितंबर और कर्नाटक में 30 सितंबर को आयोजित होगी. राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) द्वारा व्यापक श्रेणी के आपराधिक और दीवानी मामलों के सौहार्दपूर्ण समझौते एवं निपटारे के लिए विभिन्न पीठ को भेजा गया है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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