रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को बड़ा झटका, NCLT ने दिवालिया घोषित किया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT)की दिल्ली बेंच ने यह फैसला सुनाया और बकाया का भुगतान न करने पर फैसला लिया. NCLT के इस फैसले से करीब 25 हजार होम बायर्स प्रभावित हो सकते हैं.

Advertisement
Read Time: 14 mins

नई दिल्‍ली:

रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को बड़ा झटका लगा है. NCLT यानी नेशनल लॉ कंपनी ट्रिब्‍यूनल ने सुपरटेक को दिवालिया घोषित कर दिया है. दिल्‍ली- NCR में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT)की दिल्ली बेंच ने यह फैसला सुनाया और बकाया का भुगतान न करने पर फैसला लिया. NCLT के इस फैसले से करीब 25 हजार होम बायर्स प्रभावित हो सकते हैं. एनसीएलटी का यह आदेश उन 25,000 से अधिक होमबॉयर्स को प्रभावित कर सकता है जो कई वर्षों से डेवलपर के पास बुक किए गए अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं.

इस बीच, सुपरटेक ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ NCLAT में अपील करेगा. सुपरटेक की ओर से ये भी कहा है कि इस आदेश से Supernova, ORB, Golf Country, HUES, Azaila, Esquire, Valley, Basera, Metropolis mall, Pentagon mall, Hotels पर कोई असर नही होगा.

- ये भी पढ़ें -

* साबरमती में गांधी आश्रम की पुनर्विकास योजना पर महात्मा गांधी के प्रपौत्र पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
* "RLD को 25 लाख वोट मिले, इतने में तो कई राज्यों में बन जाती हैं सरकारें : जयंत चौधरी
* "व्हीलचेयर पर बैठी महिला यात्री की तलाशी के लिए कपड़े उतरवाए, CISF कर्मी सस्पेंड

Advertisement

बीरभूम हिंसा मामले की जांच अब CBI करेगी, कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया आदेश

Advertisement
Topics mentioned in this article