टूलकिट केस : पुलिस रिमांड में परिवार से मिल सकेगी दिशा रवि, कोर्ट ने द‍िया आदेश

दिशा रवि (Disha Ravi) को पुलिस हिरासत के दौरान उनके वकील और परिवार के साथ बात करने की इजाजत दी गई है. वह हर रोज 15 मिनट परिवार के लोगों से बातचीत कर सकती है.

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नई दिल्ली:

जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि (Disha Ravi) को टूलकिट मामले (Toolkit Case) में गत शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली की एक अदालत ने उसे रविवार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) केस की जांच कर रही है. पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को दिशा को FIR की कॉपी, रिमांड एप्लिकेशन, गर्म कपड़े आदि की अनुमति दी है. दिशा को पुलिस हिरासत के दौरान उनके वकील और परिवार के साथ बात करने की भी इजाजत दी गई है. दिशा के वकील अभिनव शेखरी ने कोर्ट में इसके लिए अर्जी दी थी.

मिली जानकारी के अनुसार, दिशा रवि हर रोज 15 मिनट परिवार के लोगों से बातचीत कर सकती है. वकील 30 मिनट तक दिशा से मिल सकते हैं. दिल्ली पुलिस आयुक्त एस. एन. श्रीवास्तव ने मंगलवार को कहा कि जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी कानून के अनुरूप की गई है, जो 22 से 50 वर्षीय की आयु के लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता. श्रीवास्तव ने पत्रकारों से कहा कि यह गलत है जब लोग कहते हैं कि 22 वर्षीय कार्यकर्ता की गिरफ्तारी में चूक हुई.

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बताते चलें कि दिशा रवि को तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) से संबंधित किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी ‘टूलकिट' सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गत शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने ‘टेलीग्राम ऐप' के जरिए जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को यह ‘टूलकिट' भेजी थी और इस पर कार्रवाई के लिए उन्हें मनाया था. दिल्ली पुलिस के प्रमुख ने कहा, ‘‘दिशा रवि की गिरफ्तारी कानून के अनुरूप की गई है, जो 22 से 50 वर्षीय की आयु के लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता.''

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दिल्ली पुलिस ने सोमवार को आरोप लगाया था कि रवि और मुंबई की वकील निकिता जैकब और पुणे के इंजीनियर शांतनु ने ‘टूलकिट' तैयार की और दूसरों के साथ इसे साझा करके भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश की. पुलिस ने दावा किया है कि रवि के ‘टेलीग्राम' अकाउंट से डेटा भी हटाया गया है. जैकब और शांतनु के खिलाफ भी गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है.

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