जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शरजील इमाम (फाइल फोटो).
 
                                                                                                
                                          
                                        
                                            
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                                        दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी. विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया. इमाम पर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) पर सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.
उस पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं.
गौरतलब है कि फरवरी 2020 में सीएए के समर्थकों और उसके विरोधियों के बीच हिंसा नियंत्रण से बाहर हो जाने के बाद उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे.
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