वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ SC में दायर हुईं याचिकाएं पर जल्द हो सुनावई, CJI से की गई मांग

CJI संजीव खन्ना ने कोई तारीख देने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि दोपहर में जल्द सुनवाई पर विचार करेंगे. साथ ही CJI ने भरोसा दिलाया कि हम इस मामले को लिस्ट करेंगे.

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वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफसुप्रीम कोर्ट में कम से कम 6 याचिकाएं दायर की गई हैं.
नई दिल्ली:

वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाएं पर जल्द सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से जल्द सुनवाई की मांग की है. नए वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 6 याचिकाएं दायर की गई हैं. CJI संजीव खन्ना ने कोई तारीख देने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि दोपहर में जल्द सुनवाई पर विचार करेंगे. साथ ही CJI ने भरोसा दिलाया कि हम इस मामले को लिस्ट करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट दायर हुईं हैं 6 याचिकाएं

  • इस्लामिक धर्मगुरुओं के संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. 

  • समस्त केरल जमीयतुल उलमा ने भी वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

  • आप नेता अमानतुल्लाह खान ने भी शनिवार को शीर्ष अदालत का रुख किया है .

  • शुक्रवार को कांग्रेस सांसद जावेद मोहम्मद ने शीर्ष अदालत का रुख किया.

  • AIMIM  के असदुद्दीन ओवैसी ने भी शुक्रवार को याचिका दाखिल की.

  • एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन इन द मैटर्स ऑफ सिविल राइट्स ने भी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.

बता दें संसद के दोनों सदनों से बजट सत्र में पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई. इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम भी बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) अधिनियम, 1995 हो गया है. विपक्षी दलों और कई मुस्लिम संगठनों के विरोध के बावजूद लोकसभा ने 3 अप्रैल को तड़के और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को तड़के इसे मंजूरी प्रदान की. लोकसभा में इसके समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े थे जबकि ऊपरी सदन में इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े थे.

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