डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 : नए मसौदे में 200 करोड़ रुपये तक जुर्माना, 5 प्वाइंट में जानें सब कुछ

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केंद्र सरकार सोशल मीडिया स्पेस को रेगुलेट करने के लिए नया कानून ला रही है.

डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के नए मसौदे पर केंद्र सरकार काम कर रही है. इसी साल संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में सरकार 2019 में पेश "पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल" को पेश कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार सोशल मीडिया स्पेस को रेगुलेट करने के लिए प्रस्तावित नए ड्राफ्ट बिल में निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करने पर विचार कर रही है:

  1. 'डेटा प्रोसेसर' या 'डेटा फिड्यूशरी' द्वारा कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में ड्राफ्ट बिल में दंड का कड़ा प्रावधान शामिल करना जरूरी है.
  2. यदि 'डेटा प्रोसेसर' या 'डेटा फिड्यूशरी' आम नागरिकों के पर्सनल डाटा को सुरक्षित रखने के लिए उचित सुरक्षा उपाय करने में नाकाम रहते हैं तो उनपर 200 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
  3. ड्राफ्ट बिल में कानून के अन्य प्रावधानों का पालन करने में विफलता के लिए 10,000 रुपये से 150 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार चल रहा है.
  4. नए ड्राफ्ट बिल के मसौदे में शामिल किए जाने वाले प्रावधानों को प्रशासित और लागू करने के लिए एक Data Protection Board of India स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल हो सकता है.
  5. नए विधेयक के मसौदे को सार्वजनिक परामर्श के लिए जल्दी ही सार्वजनिक किए जाने की उम्मीद है.
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