भारतीय छात्रों की देश में मेडिकल शिक्षा जारी रखने की अर्ज़ी पर केंद्र को SC का नोटिस

इन याचिकाओं में छात्रों ने कोर्ट से केंद्र, स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे करीब 20,000 भारतीय छात्रों को भारत में मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल शिक्षा फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए.

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नई दिल्ली:

यूक्रेन (Ukraine) से लौटे भारतीय छात्रों की देश में मेडिकल शिक्षा जारी रखने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने  केंद्र, विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) और राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (National Medical Council) को नोटिस जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई पांच सितंबर 2022 को होनी है. 

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छात्रों द्वारा दायर की गई इन याचिकाओं में छात्रों ने कोर्ट से केंद्र, स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (Ministry of Health and the National Medical Commission) को निर्देश देने की मांग की गई है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे करीब 20,000 भारतीय छात्रों को भारत में मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल शिक्षा (medical education) फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए.

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युद्धग्रस्त यूक्रेन में हजारों भारतीय मेडिकल छात्रों का भाग्य अधर में लटकने के साथ, विभिन्न डॉक्टर संघ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के तहत एक विशेष प्रावधान की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसे छात्रों को अन्य मेडिकल कॉलेजों (medical colleges) में स्थानांतरित करने पर विचार किया जा सके.

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