दिल्ली: अगर ऑड-ईवन नियम का पालन नहीं किया तो लग सकता है 20 हजार रुपये का जुर्माना

दिल्ली में जनता द्वारा ऑड-ईवन नियम के उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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ऑड-ईवन नियम का पालन नहीं किया तो लग सकता है भारी जुर्माना
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ऑड-ईवन नियम तोड़ने पर लग सकता है 20 हजार का जुर्माना
जुर्माने पर सरकार के अंतिम निर्णय की सूचना देना बाकी
संशोधन के बाद जुर्माने को बढ़ाकर 2 हजार से 20 हजार किया गया
नई दिल्ली:

दिल्ली में जनता द्वारा ऑड-ईवन नियम के उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि दिल्ली सरकार को ऑड-ईवन स्कीम के दौरान जुर्माने पर अंतिम निर्णय की सूचना देना बाकी है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जिन प्रावधानों के तहत 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था, उसे संशोधन के बाद 20 हजार रुपये कर दिया गया. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा, 'मोटर वाहन अधिनियम में ऑड-ईवन लागू होने के दौरान नियम उल्लंघन के लिए कोई अलग खंड नहीं है क्योंकि यह अवधारणा नई है.'

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अधिकारी ने कहा, 'पहले हमने 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. हमने इस नियम के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी में माना था. हालांकि, संशोधन के बाद जुर्माने को बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है. 

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अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार विवरण का अध्ययन कर रही है और जल्द ही ऑड-ईवन योजना से संबंधित सभी विवरण और जुर्माना जारी करेगी. 

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