दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा आबकारी नीति को आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बढ़ा दिया है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने एक आदेश में कहा है कि सक्षम प्राधिकारी ने लाइसेंसिंग वर्ष 2023-24 के समान नियमों और शर्तों के आधार पर थोक लाइसेंस देने के लिए आबकारी नीति को 2024-25 में जारी रखने की मंजूरी दे दी है.
अधिकारियों ने कहा कि थोक लाइसेंस को आबकारी नीति के उन नियमों और शर्तों पर अनुमति दी जाती है जो एक अक्टूबर, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी हैं. अधिकारियों के मुताबिक, शराब की खुदरा बिक्री और होटल, क्लब एवं रेस्तरां श्रेणी के लाइसेंस के लिए आवश्यक परिपत्र अगले कुछ दिनों में जारी किए जाएंगे.
सितंबर, 2022 में लागू आबकारी नीति के तहत खुदरा शराब व्यवसाय निजी फर्मों से दिल्ली सरकार के उद्यमों में स्थानांतरित हो गया था. इसे पहले अप्रैल, 2023 और फिर अक्टूबर, 2023 में बढ़ाया गया था.
यह नीति 17 नवंबर, 2021 को लागू की गई दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बाद लाई गई थी.