दिल्ली के धौला कुआं इलाके में 14 सितंबर को हुई BMW की टक्कर मामले (Delhi BMW Accident) में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव नवजोत सिंह (52 साल) की इस हादसे में मौत हो गई थी. कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी आपराधिक मामले में आरोपी के साथ सीसीटीवी फुटेज साझा करने की अनुमति देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है.
'पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज पर आधारित'
बता दें कि गगनप्रीत कथित तौर पर बीएमडब्ल्यू चला रही थी, जिसने राजधानी के धौला कुआं इलाके में वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं. कौर की ओर से पेश हुए वकील गगन भटनागर ने घटना के क्रम के बारे में प्राथमिकी के कुछ हिस्से का हवाला दिया और दलील दी कि पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज पर आधारित है.
भटनागर ने कहा कि धौला कुआं मेट्रो के खंभे 65 और 67 के फुटेज की जांच की जानी चाहिए, जिससे कुछ और खुलासा हो सकता है. मजिस्ट्रेट ने हालांकि कहा कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान या कानून नहीं है जिसके तहत आरोपी को फुटेज उपलब्ध कराया जा सके.
कौर के वकील ने जवाब दिया, "मैं यह नहीं कह रहा कि इसे मुझे दे दो, बल्कि इसे सुरक्षित रखो और अदालत में जमा करो." उन्होंने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी (आईओ) ने याचिका पर टालमटोल वाला जवाब दिया और कहा कि संबंधित व्यक्ति को दिल्ली पुलिस को फुटेज उपलब्ध कराने के लिए नोटिस दिया गया था.
क्या है मामला?
मामला 14 सितंबर की दोपहर का है. जिस समय धौला कुआं इलाके में BMW ने बाइक को टक्कर मारी थी, उस समय कथित तौर पर गगनप्रीत ही कार को चला रही थी. कार में उनके साथ उनके पति और 2 बच्चे भी मौजूद थे. यह मामला इसलिए भी बड़ा है कि दुर्घटना में केंद्रीय वित्त विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हुई थी, जबकि उनकी पत्नी का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है.
दिल्ली पुलिस की जांच में कार चालक गगनप्रीत को लेकर कई तरह के तथ्य सामने आए हैं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि टक्कर के बाद घायल नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को एक्सीडेंट स्पॉट से करीब 19 किलोमीटर दूर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि कई अस्पताल कुछ ही दूरी पर थे. रविवार शाम को नवजोत सिंह बंगला साहिब गुरुद्वारा से अपनी बाइक पर घर लौट रहे थे, जब यह दुर्घटना हुई थी.