Agniveers: दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण, उम्र और PET में भी मिलेगी छूट

Agniveers Reserve Seats in Delhi Police: गृह मंत्रालय ने अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षित अग्निवीरों के लिए बड़ा कदम उठाया है. उन्हें दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के तौर पर भर्ती करने की अनुमति दी गई है, जिसमें 20% रिक्तियां उनके लिए आरक्षित होंगी.

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सांकेतिक तस्वीर.

Agniveers Reservation: अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षित अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय (MHA) ने बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें एक बड़ी खुशखबरी दी है. पुनर्वास के लिए पूर्व अग्निवीरों को कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) (पुरुष) के तौर पर भर्ती करने की अनुमति दे दी है. इसके लिए उन्हें विषेश आरक्षण और छूट का प्रावधान किया गया है. इस संबंध में MHA ने दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980 में संशोधन किया है.

भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना ने कॉन्स्टेबल भर्ती (Constable Recruitment) के मौजूदा नियमों में बदलाव किया है और पूर्व-अग्निवीरों को औपचारिक रूप से पात्रता के दायरे में ला दिया है. यह नियम 27 मार्च 2026 प्रभावी हो गए हैं.

अग्निवीरों के लिए किए गए ये प्रावधान

  • संशोधित नियमों के अनुसार, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद की 20 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित की जाएंगी. इसके अलावा, उन्हें उम्र में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, जबकि अग्निपथ योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट मिलेगी. साथ ही, पूर्व-अग्निवीरों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से भी छूट प्रदान की गई है.
  • अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह आरक्षण SC, ST, OBC, EWS, पूर्व सैनिकों और अन्य श्रेणियों के मौजूदा आरक्षण से अलग होगा. पूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पहले की तरह जारी रहेगा. इसमें विशेष कमांडो अनुभव रखने वालों के लिए उप-कोटा भी शामिल है.
  • कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) का पद ग्रुप ‘C', नॉन-गजेटेड और गैर-मंत्रालयी श्रेणी में रहेगा, जिसका वेतनमान ₹21,700 से ₹69,100 (लेवल-3) निर्धारित है.
  • दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल के पदों की कुल संख्या 42,451 (2024 तक) है. इसमें आवश्यकताओं के आधार पर भी बदलाव हो सकते हैं.
  • भर्ती प्रक्रिया 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से होगी और चयनित उम्मीदवारों को 2 वर्ष की प्रोबेशन अवधि से गुजरना होगा और एक आरक्षित पैनल एक साल तक वैध रहेगा. ये नियम सरकार को विशेष मामलों में प्रावधानों में छूट देने का अधिकार भी देते हैं. इसकी देखरेख पुलिस आयुक्त द्वारा गठित बोर्ड करेगा.
  • उम्मीदवारों को निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, जिसमें 10+2 शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित शारीरिक और चिकित्सा मानक, और एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना (सीमित छूट के साथ) शामिल है.

अग्निवीरों के अनुभव का मिलेगा लाभ

अधिकारियों ने कहा कि इस निर्णय से न केवल दिल्ली पुलिस मजबूत होगी, बल्कि पूर्व-अग्निवीरों के लिए नागरिक रोजगार में एक व्यवस्थित बदलाव भी सुनिश्चित होगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम का उद्देश्य प्रशिक्षित पूर्व-अग्निवीरों को नागरिक पुलिस भूमिकाओं में शामिल करना है, जिससे उनके कौशल और अनुशासन का लाभ उठाया जा सके और साथ ही दिल्ली पुलिस बल को भी मजबूती मिले.

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