दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा- LG को वीटो पॉवर मिली है लेकिन...

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 5 जजों ने फैसला दिया हुआ है कि जो दिल्ली सरकार के अधिकार आते हैं, उसमें फैसले लेने के हक एलजी का नहीं है.'

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दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली (Delhi Govt) के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आज (शुक्रवार) प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'दिल्ली सरकार ने किसानों के प्रोटेस्ट के संबंध में कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए वकीलों का पैनल बनाया था. दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली सरकार का ही पैनल कोर्ट में पक्ष रखेगी. केंद्र सरकार LG के माध्यम से दिल्ली सरकार के काम हस्तक्षेप कर रही है. वकीलों की नियुक्ति दिल्ली सरकार का काम है. संविधान में एलजी को कुछ अधिकार जरूर दिए हैं.'

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 5 जजों ने फैसला दिया हुआ है कि जो दिल्ली सरकार के अधिकार आते हैं, उसमें फैसले लेने के हक एलजी का नहीं है. एलजी को वीटो पॉवर मिली है लेकिन वो रेअरेस्ट ऑफ द रेअर मामलों में है. ये संविधान के खिलाफ है.' 

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उन्होंने आगे कहा, 'ये चुनी हुई सरकार के खिलाफ है. चुनी हुई सरकार को काम करने दें. एलजी साहब को वीटो पॉवर मिली है लेकिन उसकी भी सीमा है. केंद्र सरकार और एलजी से अपील है कि दिल्ली सरकार को अपना काम करने दीजिए. एलजी गलत कर रहे हैं. ये संविधान में दी गईं शक्तियों का दुरुपयोग है.'

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