दिल्ली नई शराब नीति में घोटाले के आरोपियों की जमानत पर रोक लगाने से कोर्ट ने किया इंकार

CBI ने कोर्ट को बताया कि जांच अभी बेहद संवेदनशील मोड़ पर है. CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट से निचली के जमानत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की. CBI ने कोर्ट को बताया कि दोनों आरोपी अभी ED की कस्टडी में हैं.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI की याचिका पर दोनों आरोपियों को नोटिस जारी किया.

दिल्ली नई शराब नीति में घोटाले के आरोपी और आम पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर और अभिषेक बोइंपॉली की ज़मानत को CBI द्वारा चुनौती देने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल दोनों आरोपियों की ज़मानत पर रोक लगाने से इनकार किया. दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI की याचिका पर दोनों आरोपियों को नोटिस जारी किया.

दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी. कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपी अभी ED की हिरासत में हैं, इसलिए अपना जमानत मुचलका दाखिल नहीं कर पाए हैं. CBI ने कहा कि दोनों आरोपियों ने अभी तक बेल बांड नहीं भरा है. मामले में जांच एजेंसी दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट जल्द दाखिल करेगी. CBI ने कहा कि दक्षिण भारत से दिल्ली 30 करोड़ रूपये का कैश आया, जो प्रभावशाली लोगों को दिया गया.

CBI ने कोर्ट को बताया कि जांच अभी बेहद संवेदनशील मोड़ पर है. CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट से निचली के जमानत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की. CBI ने कोर्ट को बताया कि दोनों आरोपी अभी ED की कस्टडी में हैं.

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