CBSE ने स्कूलों में सीसीटीवी कैमरों को लेकर लिया ये बड़ा फैसला, जानिए

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि सभी संबद्ध स्कूलों को इस प्रावधान का कड़ाई से पालन करना होगा, ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

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छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने संवंधन उप-नियम 2018 (अध्याय 4 - भौतिक अवसंरचना) में संशोधन किया है. इस नए प्रावधान के तहत सभी संबद्ध स्कूलों को परिसर में हाई-रेज़ोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे ऑडियो-विजुअल सुविधा के साथ लगाना अनिवार्य किया गया है.

कहां-कहां लगेंगे सीसीटीवी कैमरे?

  1. स्कूल के सभी प्रवेश और निकास द्वार
  2. लॉबी और कॉरिडोर
  3. सीढ़ियां, सभी कक्षाएं, लैब, पुस्तकालय
  4. कैंटीन, स्टोर रूम, खेल का मैदान और अन्य साझा क्षेत्र

(टॉयलेट और वॉशरूम को छोड़कर सभी क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू होगी)

रिकॉर्डिंग और स्टोरेज की शर्तें

प्रत्येक कैमरे में कम से कम 15 दिनों तक फुटेज स्टोर करने की क्षमता होनी चाहिए. साथ ही, 15 दिनों का बैकअप सुरक्षित रखना अनिवार्य है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्राधिकरणों को उपलब्ध कराया जा सके. सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि सभी संबद्ध स्कूलों को इस प्रावधान का कड़ाई से पालन करना होगा, ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.


सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा स्कूल की सर्वोच्च जिम्मेदारियों में से एक है और यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को स्कूल में एक सुरक्षित और सुसंगत माहौल मिले. सुरक्षा के दो पहलू हैं- (क) असामाजिक तत्वों से सुरक्षा (ख) डराने/धमकाने और अन्य अंतर्निहित खतरों के संदर्भ में बच्चों की समग्र भलाई के लिए सुरक्षा. उन्होंने कहा कि सतर्क और संवेदनशील कर्मचारियों तथा नवीनतम तकनीक के इस्तेमाल से ऐसी सभी आशंकाओं को रोका जा सकता है. गुप्ता ने कहा कि स्कूल को स्कूल के सभी प्रवेश और निकास द्वारों, लॉबी, गलियारे, सीढ़ियों, सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कैंटीन क्षेत्र, स्टोर रूम, खेल के मैदान और शौचालयों तथा वॉशरूम को छोड़कर अन्य सामान्य क्षेत्रों में वास्तविक समय की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग वाले उच्च रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए.

(इनपुट्स भाषा से भी)

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