क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में आने की संभावना नहीं

विधेयक सरकार की शीतकालीन सत्र के विधायी कामकाज की सूची में शामिल था. प्रस्तावित विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी होने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए विधान तैयार करने की बात कही गयी है.

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विधेयक सरकार की शीतकालीन सत्र के विधायी कामकाज की सूची में शामिल था
नई दिल्‍ली:

सरकार द्वारा क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrencies) पर विधेयक संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में लाने की संभावना नहीं है. उच्च पदस्थ सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. उनका यह भी कहना है कि जब भी विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा, व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श को लेकर इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा. विधेयक सरकार की शीतकालीन सत्र के विधायी कामकाज की सूची में शामिल था. प्रस्तावित विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी होने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए विधान तैयार करने की बात कही गयी है.

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लोकसभा वेबसाइट (Lok Sabha Website) पर सदन में पेश करने के लिए सूचीबद्ध इस विधेयक के बारे में कहा गया है कि इसमें देश में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का भी प्रावधान किया गया है. हालांकि, यह कुछ अपवादों के साथ क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग से जुड़ी तकनीक को बढ़ावा देने की अनुमति देता है.

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सूत्रों के अनुसार, विधेयक के संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किये जाने की संभावना नहीं है. विधेयक सरकार की शीतकालीन सत्र के विधायी कामकाज की सूची में शामिल था

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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