प्रतीकात्मक तस्वीर.
बरिपद:
ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने पांच साल पहले नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में 67 वर्षीय व्यक्ति को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक अभिनव पटनायक ने बताया कि पॉक्सो न्यायाधीश सुमिता जेना ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी भागमत तुडु पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को बलात्कार पीड़िता को मुआवजे के तौर पर तीन लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया. बीस सितंबर 2017 को बिसोई प्रखंड के एक गांव में अपने घर के निकट जंगल में बकरियां चराने गई 10 वर्षीय लड़की से तुडु ने बलात्कार किया था.
अभियोजन पक्ष ने कहा कि पीड़िता के बयान, चिकित्सीय रिकॉर्ड और 14 गवाहों के बयानों के आधार पर यह निर्णय सुनाया गया.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)Featured Video Of The Day
Mohan Bhagwat के बयान के बाद मंदिर-मस्जिद विवादों पर लगेगी रोक? | Yogi Adityanath | Sambhal |Muqabla