महाराष्ट्र: अश्लील वीडियो का इस्तेमाल कर बुजुर्ग किसान को किया ब्लैकमेल, 14 लाख रुपये रंगदारी वसूली

महाराष्ट्र (Maharashtra) के लातूर  (Latur) जिले में 72 वर्षीय किसान के अश्लील वीडियो के आधार पर बलात्कार का मामला दर्ज करने की धमकी देकर ब्लैकमेल (Blackmail) करने का मामला सामने आया है. 

विज्ञापन
Read Time: 15 mins
पुलिस ने बाद में महिला को जिले के कालेगाओ रोड से गिरफ्तार किया. 
लातूर:

महाराष्ट्र (Maharashtra) के लातूर  (Latur) जिले में 72 वर्षीय किसान के अश्लील वीडियो के आधार पर बलात्कार का मामला दर्ज करने की धमकी देकर ब्लैकमेल (Blackmail) करने का मामला सामने आया है.  जिसके बाद पुलिस ने एक महिला और उसके पुरुष साथी को 14 लाख रुपये की रंगदारी वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. आरोपियों ने बुजुर्ग को शराब पिलाने के बाद उसका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया था. उन्होंने कहा कि घटना उदगीर तहसील के सुकनी गांव की है और पिछले एक महीने से गिरोह के सदस्य उससे रंगदारी वसूल रहे थे.

आरोपी की पहचान रूपाली धागे और मूसा अलाउद्दीन शेख के रूप में हुई है. दोनों अहमदपुर के रहने वाले हैं. पुलिस ने कहा कि उनके एक साथी को हिरासत में लिया गया है, जबकि दूसरा जाकिर गुलाबसाब शेख फरार है. अधिकारी ने कहा, ‘‘बुजुर्ग किसान को फंसाने से पहले तीनों ने उसके बारे में जानकारी जुटाई थी. पिछले महीने आरोपी पीड़िता के खेत में गए और उसे शराब पिलाई. इसके बाद उन्होंने महिला के साथ उसका अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया.''उन्होंने कहा कि इसके बाद आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने महिला के साथ उसका वीडियो सार्वजनिक करने और उसके खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी थी.

पांच मई से 15 जून के बीच उन्होंने किसान से पैसे की मांग की. इस हिसाब से उसने अलग-अलग मौकों पर 10 लाख रुपये और 4 लाख रुपये का भुगतान किया. लेकिन जब आरोपी अधिक पैसे की मांग करते रहे, तो उसने अहमदपुर पुलिस से संपर्क किया. आरोपियों ने उससे 15 जून को दो लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में यह राशि एक लाख रुपये में तय हो गई थी. उसकी शिकायत के आधार पर, पुलिस ने जाल बिछाया और एक आरोपी मूसा शेख को बुधवार दोपहर अहमदपुर बस स्टैंड पर राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

पुलिस ने बाद में महिला को जिले के कालेगाओ रोड से गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ अहमदपुर पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 386 (जबरन वसूली), 120 (बी) (आपराधिक साजिश) और अन्य के तहत मामला दर्ज किया गया .

Advertisement

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Bihar Business Connect: 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के MOU, Adani Group ने किया ये ऐलान
Topics mentioned in this article