कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
कोट्टायम: केरल की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को 2013 में उससे संबंधित एक बुजुर्ग दंपति की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई. अतिरिक्त सत्र अदालत ने अरुण ससी को अपने रिश्तेदार थंकम्मा (68) और उनके पति भास्करन नायर (71) को लूटने के इरादे से मारने के लिए मौत की सजा सुनाई. अदालत ने मौत की सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी, जिसे बुजुर्ग दंपति की रक्षा करनी थी क्योंकि उनकी बेटियां विदेश में थीं. उसने नृशंस हत्या की जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता.