केरल के व्यक्ति को 2013 में बुजुर्ग दंपति की हत्या के लिए सुनाई गई मौत की सजा

अतिरिक्त सत्र अदालत ने अरुण ससी को अपने रिश्तेदार थंकम्मा (68) और उनके पति भास्करन नायर (71) को लूटने के इरादे से मारने के लिए मौत की सजा सुनाई.

केरल के व्यक्ति को 2013 में बुजुर्ग दंपति की हत्या के लिए सुनाई गई मौत की सजा

कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कोट्टायम:

केरल की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को 2013 में उससे संबंधित एक बुजुर्ग दंपति की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई. अतिरिक्त सत्र अदालत ने अरुण ससी को अपने रिश्तेदार थंकम्मा (68) और उनके पति भास्करन नायर (71) को लूटने के इरादे से मारने के लिए मौत की सजा सुनाई. अदालत ने मौत की सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी, जिसे बुजुर्ग दंपति की रक्षा करनी थी क्योंकि उनकी बेटियां विदेश में थीं. उसने नृशंस हत्या की जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता.

इसी के साथ कोर्ट ने दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही उसे लूटपाट के लिए घातक हथियार का इस्तेमाल करने और मौत की सजा के अपराध को अंजाम देने के लिए घर में घुसने के लिए क्रमशः सात और पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. ये घटना 28 सितंबर 2013 की है.

अतिरिक्त अभियोजक के जितेश ने कहा कि दोषी दंपति के घर पहुंचा और नायर और उसकी पत्नी पर हथौड़े से बेरहमी से हमला किया. उन्होंने कहा कि शशि को चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद हत्या में उसकी भूमिका का खुलासा हुआ.

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