मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रशासन ने एक रियल एस्टेट कारोबारी के अवैध रूप से बनाए गए फार्म हाउस को सोमवार को ढहा दिया. पुलिस ने इसकी जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि कारोबारी के खिलाफ आरोप है कि उसने क्षिप्रा क्षेत्र के इस फार्म हाउस में चार लोगों के साथ मिलकर अपनी 32 वर्षीय पत्नी को अमानवीय यातनाएं देकर सामूहिक दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य का कई बार शिकार बनाया था. पुलिस के मुताबिक, छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाली महिला की दर्ज प्राथमिकी पर पांचों आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया.
प्रशासन के एक अनुविभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने बताया कि गिरफ्तार कारोबारी के करीब एक लाख वर्ग फुट में फैले फार्म हाउस में 27,000 वर्ग फुट पर अलग-अलग अवैध निर्माण किए गए थे. उन्होंने कहा कि फार्म हाउस में जुटाई गईं सुख-सुविधाओं को देखते हुए लगता है कि इस जगह को अनैतिक गतिविधियों के अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था.
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इस बीच, जिलाधिकारी मनीष सिंह ने कहा कि पत्नी के साथ अमानवीय सलूक के आरोपी इस कारोबारी का फार्म हाउस पूरी तरह अवैध रूप से बना हुआ था और इसकी पहले से जांच चल रही थी. उन्होंने कहा, 'इस फार्म हाउस को ढहाया जाना विकृत मानसिकता वाले अपराधियों के लिए प्रशासन का स्पष्ट संदेश है.'' पुलिस ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि इंदौर के कारोबारी ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर जान-पहचान के बाद छत्तीसगढ़ की महिला से ब्याह रचाया, जबकि वह पहले से शादीशुदा था.
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पुलिस के मुताबिक महिला का आरोप है कि उसके पति और उसके साथियों ने नवंबर 2019 से अक्टूबर 2021 के बीच फार्म हाउस में उसके साथ कई बार सामूहिक रूप से दुष्कर्म तथा अप्राकृतिक कृत्य किया. पुलिस ने बताया कि महिला ने यह आरोप भी लगाया कि सामूहिक दुष्कृत्य के दौरान उसके नाजुक अंगों को जलती सिगरेट से दागा जाता था और उसके साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी.