दहेज हत्या मामले में पति को 10 साल और सास व ससुर को 7-7 साल की सजा

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दहेज की मांग को लेकर शशि कला के ऊपर 13 /14 सितंबर 2018 को मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाकर मार दिया गया. परिजनों को घटना की पांच दिन बाद जानकारी मिली.

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बलिया:

बलिया की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में बृहस्पतिवार को मृतका के पति, सास और ससुर को दोषी करार देते हुए उन्हें क्रमश: दस साल औरसात - सात साल के कारावास की सजा सुनाई.

पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने शुक्रवार को बताया कि अपर जिला जज रवि किरण सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पति धर्मेन्द्र वर्मा , ससुर बेचन प्रसाद वर्मा और सास मंजू देवी को दोषी करार देते हुए पति को दस साल और सास व ससुर को सात - सात साल के कारावास और प्रत्येक को तीन - तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

उन्होंने बताया कि बिहार राज्य के बक्सर जिले के काली नगर सोहनी के रहने वाले कृष्ण सिंह ने अपनी पुत्री शशि कला की शादी गत फरवरी 2012 में फेफना थाना क्षेत्र के कोपवा बहादुरपुर गांव के धर्मेन्द्र वर्मा के साथ की थी.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दहेज की मांग को लेकर शशि कला के ऊपर 13 /14 सितंबर 2018 को मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाकर मार दिया गया. परिजनों को घटना की पांच दिन बाद जानकारी मिली.

उन्होंने बताया कि मृतका के पिता कृष्ण सिंह की तहरीर पर थाना फेफना में पति धर्मेन्द्र वर्मा, ससुर बेचन प्रसाद वर्मा और सास मंजू देवी के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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