इसी महीने की शुरुआत में दिल्ली केंट इलाके में नौ साल की एक बच्ची के कथित रेप और हत्या के मामले में श्मशान के पुजारी और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ शनिवार को दिल्ली पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी. दिल्ली के केंट क्षेत्र में बच्ची के बलात्कार और हत्या के इस मामले में पुलिस ने 26 दिन में आरोप पत्र पेश किया. दो अगस्त को दिल्ली केंट थाने में आईपीसी की धारा 302/304/376डी/342/506/201/34, 6 पोक्सो अधिनियम और 3 एससी/एसटी अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था. यह मामला 5 अगस्त को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया था. जांच एसीपी रिछपाल सिंह को सौंपी गई थी.
क्राइम ब्रांच में एसआईटी का गठन किया गया जिसमें एसीपी संदीप लांबा, एसीपी रिछपाल सिंह, इंस्पेक्टर नीरज, एसआई आशा और एसआई अनुज को शामिल कर जांच की गई. सभी तकनीकी और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया और उन्हें रिकॉर्ड में लाया गया. वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिदिन जांच की निगरानी की.
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ रिकॉर्ड समय में चार्जशीट दाखिल की गई. आरोपी लक्ष्मीनारायण, राधेश्याम, कुलदीप और जावेद न्यायिक हिरासत में हैं. आज पटियाला हाउस कोर्ट में इनके खिलाफ 400 पेज की चार्जशीट पेश की गई है. 31 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई है, जिसमें कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान ले सकता है.
दिल्ली पुलिस ने बच्ची की मां के बयान के आधार पर एक मामला दर्ज किया था जिसने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की गई और बाद में एक अगस्त को परिवार की सहमति के बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया.