UP : मैनपुरी में अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी (Mainpuri) जिले की एक स्थानीय अदालत ने छह साल के एक नाबालिग (Minor) के साथ दुष्कर्म (Rape) के मामले में दोष सिद्ध होने पर 25 वर्षीय युवक को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई और इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था .
मैनपुरी, :

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी (Mainpuri) जिले की एक स्थानीय अदालत ने छह साल के एक नाबालिग (Minor) के साथ दुष्कर्म (Rape) के मामले में दोष सिद्ध होने पर 25 वर्षीय युवक को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला शासकीय अधिवक्‍ता मुकुंद रायजादा ने शुक्रवार को बताया कि पॉक्सो अदालत की विशेष न्यायाधीश पूनम त्यागी ने गुरुवार को आरोपी प्रवीण यादव (25) को दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने के बाद 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसका भुगतान पीड़िता को किया जाएगा.

घटना के बारे में रायजादा ने कहा कि तीन सितंबर 2016 को बरनाहल थाना क्षेत्र के एक गांव के प्रवीण यादव ने उसी गांव की 13 साल की बच्ची के साथ अपने दोस्त के घर पर जाकर दुष्कर्म किया था. इस घटना के बारे में पीड़ित को किसी को न बताने की धमकी भी दी थी. लेकिन लड़की ने पूरी घटना अपने परिवार वालों को बताई दी. जिसके बाद उसके पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई और इसके बाद प्रवीण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और आरोप पत्र दाखिल किया था. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने प्रवीण यादव को सजा सुनाई.

Advertisement


 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Top Headlines: Uttarakhand Rain | Amarnath Yatra | PM Modi | Tejashwi Yadav | Latest Hindi News
Topics mentioned in this article