लाहौर की एक अदालत ने उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने के आदेश दिये हैं. न्यायधीश हामिद हुसैन ने एक महिला हमिजा मुख्तार की याचिका पर गुरुवार को लाहौर में यह आदेश दिया. इस महिला ने दावा किया है कि पाकिस्तानी कप्तान के खिलाफ मामला दायर करने के बाद उन्हें वाट्सएप पर धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं. सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी के अधिकारियों ने अदालत को बताया कि हमिजा ने साइबर अपराध से जुड़े विभाग में शिकायत दर्ज करायी थी और जांच करने पर पता चला कि जिन नंबरों से धमकी भरे संदेश भेजे गये उनमें से एक नंबर बाबर आजम का है.
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हमिजा ने आरोप लगाया कि उन्हें विभिन्न नंबरों से वाट्सएप पर लगातार धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं तथा एक अज्ञात व्यक्ति उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है कि उसके पास उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो हैं. वह इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दे रहा है. हमिजा ने इससे पहले बाबर के खिलाफ शारीरिक उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाये थे.
FIR को लेकर बाबर आजम का कोई रिएक्शन नहीं आया है. वैसे उनके परिवार वालों का कहना है कि उन्हें FIA का भेजा समन मिला ही नहीं है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी मुश्किलों में घिर रहे अपने कप्तान को लेकर कुछ भी कहने से इंकार किया है.