धोनी के खिलाफ आईपीएस अधिकारी की याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने किया खारिज, यह था मामला

न्यायाधीश एस तमिलवनन (अब सेवानिवृत्त) ने प्रतिवादियों को बयानबाजी से परहेज करने को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया था. संपत कुमार ने मानहानि के मुकदमे को चुनौती देते हुए 2014 में याचिका दायर की थी.

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धोनी के खिलाफ आईपीएस अधिकारी की याचिका को मद्रास हाईकोर्ट ने किया खारिज, यह था मामला
भारत के पूर्व कप्तान एमएमस धोनी
चेन्नई:

मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी जी. संपत कुमार की उस याचिका को बृहस्पतिवार को निरस्त कर दिया, जिसमें उन्होंने क्रिकेटर एमएस धोनी (MS Dhoni) द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया था. न्यायमूर्ति एन शेषसायी ने कहा कि इस स्तर पर कोई भी आदेश निश्चित रूप से 2014 से लंबित मुख्य मामले की प्रगति को प्रभावित करेगा, इसके साथ ही उन्होंने कुमार की याचिका खारिज कर दी.

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धोनी ने 2014 में आईपीएल मैचों की सट्टेबाजी, स्पॉट और मैच फिक्सिंग में शामिल होने के आरोपों से संबंधित कथित दुर्भावनापूर्ण समाचार प्रसारित करने के लिए एक टीवी मीडिया फर्म और अन्य के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था. 

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उन्होंने शुरुआत में आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले की जांच में शामिल आईपीएस अधिकारी कुमार सहित विभिन्न प्रतिवादियों को बयान जारी करने और उन्हें प्रकाशित करने से रोकने की मांग की थी. धोनी का कहना था कि प्रतिवादियों का एजेंडा लाखों प्रशंसकों और क्रिकेट प्रेमियों की नजर में उनकी छवि खराब करना है. न्यायाधीश एस तमिलवनन (अब सेवानिवृत्त) ने प्रतिवादियों को बयानबाजी से परहेज करने को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया था. संपत कुमार ने मानहानि के मुकदमे को चुनौती देते हुए 2014 में याचिका दायर की थी.

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