- गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी ने जेल अधिकारियों पर उत्पीड़न और वसूली के आरोप लगाकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की
- रमजान के दौरान पैसे और सोने के गहनों की मांग करने, धार्मिक आचरण में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है
- जोया ने दो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और दो मैट्रन सहित चार अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग की है
गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया ने तिहाड़ जेल अधिकारियों पर उत्पीड़न और वसूली के गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. जोया की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि रमजान के दौरान जेल स्टाफ ने उनसे पैसे और सोने के गहनों की मांग की और धार्मिक आचरण में बाधा डाली. जोया ने दो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और दो मैट्रन सहित चार अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग की है. याचिका की सुनवाई सोमवार, 23 मार्च को निर्धारित है.
रोजा रखने से रोका गया, नियमों के उल्लंघन का आरोप
जोया का आरोप है कि 2 मार्च को डेप्युटी सुपरिंटेंडेंट (DS) के दफ़्तर के बाहर शाम 6 से 8 बजे के बीच जेल स्टाफ ने उन्हें रोजा रखने से रोक दिया. यह कदम, उनके अनुसार, दिल्ली प्रिजन रूल्स, 2018 के रूल 1142 का उल्लंघन है, जो रमजान के दौरान बंदियों के धार्मिक आचरण से जुड़े अधिकारों की रक्षा करता है.
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वसूली और दुर्व्यवहार के कई कथित प्रकरण
याचिका में कहा गया है कि फरवरी 2026 के दौरान, रमज़ान की शुरुआत में ही, जेल स्टाफ ने पैसों की मांगने शुरू कर दिए थे. विशेष तौर पर 13 फ़रवरी, वार्ड नंबर‑9 में सुबह 9–10 बजे के बीच उत्पीड़न का एक प्रकरण सामने आया. इसके बाद 2 मार्च को DS ऑफिस के बाहर दूसरा प्रकरण हुआ, जिसमें रोजा पर रोक का आरोप लगाया गया. जोया का कहना है कि परिवार से मुलाक़ात करवाने के नाम पर भी पैसे और गहनों की मांग की जाती रही.
कानूनी टीम की जेल विजिट और ई‑मेल शिकायत
जोया के वकील एडवोकेट आनंद देवी ने 9 मार्च को तिहाड़ जाकर उनसे लीगल मीटिंग की, जिसमें ज़ोया ने जेल नियमों के कथित उल्लंघन और ग़ैरक़ानूनी मांगों का विवरण दिया. इसके अगले दिन, 10 मार्च, उनके काउंसल ने DG प्रिजन्स और सेंट्रल जेल‑6 के सुप्रिंटेंडेंट को ई‑मेल से शिकायत भेजी. जोया का आरोप है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.
कौन हैं जोया? किन मामलों में जेल में हैं
जोया को नादिर शाह मर्डर केस और दो अन्य मामलों में गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक NDPS के तहत दर्ज है. वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. एडवोकेट जोगिंदर तुली के माध्यम से दायर याचिका में चार जेल अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र/निष्पक्ष जांच का अनुरोध किया गया है. जोया ने अदालत से धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा, जेल नियमों के अनुपालन और वसूली‑उत्पीड़न के आरोपों की विस्तृत जांच की मांग की है. मामले की सुनवाई 23 मार्च को होनी है, जिसके बाद आगे की दिशा तय होगी.














