CLAT Exam 2020: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 (Covid 19) महामारी के चलते संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (CLAT 2020) परीक्षा केन्द्रों के बजाय घरों से कराने की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि ऐसा करने से परीक्षा में गड़बड़ी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि 7,800 परीक्षार्थियों के लिये उचित प्रौद्योगिकी, इंटरनेट कनेक्शन, लैपटॉप या डेस्कटॉप कम्प्यूटर उपलब्ध होने पर संदेह है, लिहाजा घर से परीक्षा कराने की याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता.
क्लैट-2020 (CLAT 2020) परीक्षा पहले 22 अगस्त को होनी थी. अब यह परीक्षा 28 सितंबर को आयोजित की जाएगी. न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं की याचिका सही नहीं है. इसके आधार पर न तो परीक्षा स्थगित की जा सकती है और न ही परीक्षा कराने का तरीका बदला जा सकता है.
न्यायमूर्ति ने कहा, ''याचिकाकर्ता (वी गोविंद रामानन) ने 2016 में एलएलबी की पढ़ाई पूरी की. चार साल के अंतराल के बाद अब वह कानून में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिये परीक्षा देना चाहते हैं. उन्होंने परीक्षा देने के लिये चार साल का इंतजार किया. इस याचिका का कोई आधार नहीं है. इसे खारिज किया जाता है.'' अदालत ने 10 सितंबर को आदेश पारित किया था. बुधवार को इसे अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया.
वहीं, दूसरी ओर कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने क्लैट (CLAT 2020) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. क्लैट 2020 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in से क्लैट परीक्षा के एडमिट कार्ड (CLAT 2020 Admit Card) डाउनलोड कर सकते हैं.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं