विज्ञापन
This Article is From Apr 01, 2016

ग्रुप सी की भर्ती के लिए अलग आयोग का बिल बिहार विधानसभा में पास

ग्रुप सी की भर्ती के लिए अलग आयोग का बिल बिहार विधानसभा में पास
पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों के समान अहर्ता वाले अनेक पदों पर एक परीक्षा के जरिए चयन की प्रक्रिया अपनाना चाहती है तथा राज्य के सभी चयन आयोग का प्रत्येक वर्ष कलेंडर जारी हो ताकि हर युवा को मालूम हो जाए कि कब कहां की परीक्षा आयोजित होगी।

'नियमित तरीके से चयन की प्रक्रिया नहीं'
बिहार विधानमंडल में पेश बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक 2016 पर बोलते हुए नीतीश ने कहा कि हमारे यहां नियमित तरीके से चयन की प्रक्रिया नहीं हो रही है चाहे वह बिहार लोक सेवा आयोग या राज्य कर्मचारी चयन आयोग है। एक तो हमने कहा है कि जिन पदों के लिए समान अहर्ता है तमाम पदों के लिए एक साथ परीक्षा ली जाए और अभ्यर्थी अपना पसंद पूर्व में ही प्रकट कर देंगे कि हम किन पद पर जाना चाहते हैं। उस एक परीक्षा से अनेक पदों के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी होगी।

उन्होंने कहा कि दूसरी कठिनाई हमने पायी कि नियुक्ति की परीक्षाओं का कोई कलेंडर नहीं बना है और न ही उसका पालन हो रहा है। उदाहरण स्वरूप संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के बारे में हरेक युवा को मालूम है कि उसकी परीक्षा कब होगी।

'सभी का कलेंडर प्रकाशित होना चाहिए'
नीतीश ने कहा कि हमने उसी प्रकार से बिहार राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग तथा एक अन्य तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया गया है और दूसरा पुलिस अवर सेवा चयन आयोग है। इन सभी का कलेंडर प्रकाशित होना चाहिए ताकि हर युवा को मालूम हो जाए कि कब कहां की परीक्षा होनी है। इनका कलेंडर बनाये जाने के समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा तारीख से टकराव नहीं हो ताकि परीक्षार्थियों को कोई कठिनाईयों का सामना नहीं करना पडे।

नीतीश ने कहा कि आज अनिश्चय की स्थिति रहती है, कब परीक्षा होगी और एक कोई तारीख निर्धारित नहीं है कि कब तक रिक्तियों का पता किया जाए और कितनी रिक्तियों की मांग आयी है कि उसके आधार पर परीक्षा आयोजित कर ली जाए जिसके कारण अनेक साल के रिक्तियों की परीक्षाएं एक साथ आयोजित करनी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि एक कट-ऑफ तिथि के पहले जितने विभागों का रिक्तियां प्राप्त हो जाएगी उसको शामिल करके परीक्षा आयोजित कर दी जाएं और उसके बाद आने वाली रिक्तियों को अगले वर्ष की परीक्षा में शामिल कर लिया जाएगा। विभागों को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि एक समय सीमा के भीतर निर्धारित अवधि के पूर्व अपने रिक्तियों को लेकर संबंध चयन आयोग को सूचित करें।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक 2016
उन्होंने कहा कि जिन पदों के लिए शारीरिक मापदंड या अन्य अहर्ता निर्धारित किया गया है उसके लिए एक समर्पित चयन आयोग निर्धारित होगा तो समय पर चयन की प्रक्रिया पूरी होगी और ससमय नियुक्ति होगी इस उद्देश्य के साथ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक 2016 लाया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी से विभिन्न विभागों के समान अहर्ता वाले अनेक पदों पर एक परीक्षा के जरिए चयन की प्रक्रिया को लेकर निर्णय लिए जाने का मामला प्रक्रियाधीन है और नियमों की समीक्षा कर ली गयी है। विभागों से राय मांगी गयी थी जिसमें कुछ से प्राप्त हो गए हैं और इसको लेकर सभी विभागों की एक बैठक आगामी 8 अप्रैल को आयोजित की जाने वाली है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक 2016 को बिहार विधानमंडल में पारित कर दिए जाने के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा राज्य सरकार के अधीनस्थ समूह ‘ग’ के पद जिनके लिए शारीरिक माप अथवा जांच या अन्य दक्षता परीक्षण अनिवार्य है या अन्य पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इसके तहत ग्रेड पे 4200 रूपये वाले गृह विभाग, निगरानी विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग तथा परिवहन विभाग के सदृश अहर्ता वाले पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा सकेगी।

गृह विभाग के पुलिस अवर निरीक्षक, आरक्षी अवर निरीक्षक (परिचारी), कम्पनी कमांडर (गृह रक्षा वाहिनी), फायर स्टेशन ऑफिसर (अग्निशमन पदाधिकारी) आशु अवर निरीक्षक (सीधी भर्ती) टंकक सहायक अवर निरीक्षक (सीधी भर्ती) आशु सहायक अवर निरीक्षक (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से), टंकक सहायक अवर निरीक्षक (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से) आरक्षी निरीक्षक (एम कैडर) सहायक आरक्षी निरीक्षक (एम कैडर), लिपिक (पुलिस विभाग के क्षेत्रीय स्थापनों के), आरक्षी निरीक्षक (बेतार), अवर निरीक्षक (तकनीकी) और सहायक अधीक्षक (गृह कारा) की परीक्षा आयोजित की जायेगी।

इसके अलावा अन्य विभागों निगरानी विभाग के पुलिस अवर निरीक्षक, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अवर निरीक्षक, वन एवं पर्यावरण विभाग के वनपाल तथा परिवहन विभाग के प्रवर्तन अवर निरीक्षक की भी परीक्षाएं परीक्षा आयोजित की जा सकेंगी।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Group C Recruitment, Bihar Police Sub-ordinate Service Commission Bill, ग्रुप सी की भर्ती, बिहार विधानसभा