कर्नाटक और गोवा के बाद अब लगता है कि अवैध खनन के मामले में ओडिशा सरकार के हिलने की बारी है। शाह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक सेंट्रल कमेटी बनाई थी, जिसके मुताबिक, ओडिशा की 187 लौह अयस्क की खदानों ने कानून का उल्लंघन किया है
इन सभी खदानों ने पर्यावरण और वन कानूनों का विशेषतौर पर उल्लंघन किया है। इस रिपोर्ट में ओडिशा सरकार के उस दावे को खारिज कर दिया गया है, जिसमें कानून के तहत खनन का दावा किया गया है। शाह कमीशन की रिपोर्ट में 60 हजार करोड़ के अवैध खनन की बात कही गई थी।