खास बातें
- गुड़गांव की एक अदालत ने सिटीबैंक धोखाधड़ी मामले में हीरो ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी संजय गुप्ता की पुलिस हिरासत की अवधि सात दिन के लिए बढ़ा दी।
गुड़गांव: गुड़गांव की एक अदालत ने सिटीबैंक धोखाधड़ी मामले में हीरो ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी संजय गुप्ता की पुलिस हिरासत की अवधि सात दिन के लिए बढ़ा दी। अब वह 15 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। गुप्ता हीरो ग्रुप के सह-उपाध्यक्ष हैं। आरोप है कि गुप्ता ने हीरो ग्रुप तथा अन्य कंपनियों के प्रवर्तकों की करीब 250 करोड़ रुपये की रकम कथित रूप से इस धोखाधड़ी के मुख्य षडयंत्रकारी सिटीबैंक के अधिकारी शिवराज पुरी के कहे अनुसार निवेश किया। पुरी 300 करोड़ रुपये के इस धोखाधड़ी मामले का मुख्य आरोपी है। पुलिस ने गुप्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुरी ने अन्य लोगों से निवेश कराने के लिए गुप्ता को लगभग 20 करोड़ रुपये के कमीशन दिए। सिटीबैंक की गुड़गांव शाखा में संपर्क प्रबंधक पुरी पर आरोप है कि उसे बड़े ग्राहकों को अनाप-शनाप रिटर्न का ख्वाब दिखाकर उनसे फर्जी योजनाओं में पैसा लगवाया। उसने जाली पत्रों के माध्यम से यह जताया कि ये योजनाएं बाजार नियामक सेबी से मान्यता प्राप्त हैं। हीरो समूह कह रहा है कि इस मामले का हीरो होंडा से कोई संबंध नहीं है, पर वे बीएमएल मुंजाल के नेतृत्व वाले इस समूह की अन्य कंपनियों, हीरो कॉरपोरेट सर्विसेज, राकमैन साइकिल्स इंडस्ट्रीज, हीरो माइंडमाइन इंस्टीट्यूट, इजी बिल और हरी मैनेजमेंट सर्विसेज जैसी कंपनियों के शामिल होने संबंधी चर्चाओं पर मौन बना हुआ है।