यह ख़बर 25 जून, 2013 को प्रकाशित हुई थी

भारती एयरटेल पर 650 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाएगा डीओटी

खास बातें

  • दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भारती एयरटेल पर 2003 से 2005 के बीच 13 सर्किलों में रोमिंग नियमों का उल्लंघन करने की एवज में 650 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
नई दिल्ली:

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भारती एयरटेल पर 2003 से 2005 के बीच 13 सर्किलों में रोमिंग नियमों का उल्लंघन करने की एवज में 650 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।

यह जानकारी मिली है कि दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने जुर्माना को मंजूरी दे दी है और इसी सप्ताह कम्पनी को एक नोटिस भेज दिया जाएगा।

एयरटेल ने 2005 तक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कॉल को अपने ग्राहकों को स्थानीय कॉल के रूप में स्वीकार करने की सुविधा दी, जबकि उसे 2003 में ही ऐसा करने से मना किया गया था।

इसके लिए कम्पनी को प्रत्येक सर्किल के लिए 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कम्पनी के इस कदम से सरकार और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को नुकसान हुआ है।

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इस पर प्रतिक्रिया में भारती एयरटेल ने एक बयान में कहा, "इस बारे में हमें डीओटी से कोई संदेश नहीं मिला है। इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे।"