SEBI ने यूट्यूबर रवींद्र बालू भारती को शेयर बाजार से किया बैन, 12 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बगैर रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टिट्यूट द्वारा निवेशकों को 25 प्रतिशत से लेकर 1,000 प्रतिशत तक रिटर्न का लालच दिया गया था.

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SEBI के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन के बैगर निवेश सलाहकार सेवाओं में संलग्न होना नियामकीय मानदंडों का उल्लंघन करता है.
नई दिल्ली:

कैपिटल मार्केट सेबी ने यूट्यूब ‘इंफ्लूएंसर' रवींद्र बालू भारती की अगुवाई वाले रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टिट्यूट को शेयर बाजार में ट्रेडिंग से बैन कर दिया है. इसके साथ ही गैरकानूनी ढंग से अर्जित 12 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया है. यह राशि किसी नेशनलाइज्ड बैंक में विशेष रूप से इसी मकसद से खोले गए एस्क्रो खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया है.

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने रवींद्र बालू भारती की पत्नी शुभांगी रवींद्र भारती और उनकी कंपनी के निदेशकों - राहुल अनंत गोसावी और धनश्री चंद्रकांत गोसावी को भी शेयर बाजार से बैन कर दिया है. इन लोगों को किसी भी पंजीकृत मध्यस्थ से किसी भी रूप में जुड़ने से भी रोक दिया गया है.

रवींद्र भारती और उनकी पत्नी शुभांगी ने वर्ष 2016 में रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड (आरबीईआईपीएल) की स्थापना की थी. कंपनी शेयर बाजार कारोबार से संबंधित प्रशिक्षण या शिक्षण में शामिल होने का दावा करती है. सेबी ने शुक्रवार को जारी अपने अंतरिम आदेश में कहा कि यह संस्थान विचार के बदले में निवेश, खरीद, बिक्री या निवेश उत्पादों से निपटने के संबंध में सलाह देने में शामिल था. निवेशकों को 25 प्रतिशत से लेकर 1,000 प्रतिशत तक रिटर्न का अनुमान लगाकर सलाहकार सेवाएं लेने का लालच दिया गया था.

सेबी के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन के बैगर निवेश सलाहकार सेवाओं में संलग्न होना नियामकीय मानदंडों का उल्लंघन करता है. लिहाजा इस तरह अर्जित कुल गैरकानूनी लाभ 12,03,82,130.91 रुपये की राशि जब्त की जाएगी.

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