4 साल पुरानी गलती सुधारने के साथ टैक्स बचाने का आखिरी मौका, 31 मार्च से चूके तो हो जाएगी जेब हल्की

31 March Deadline: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 पूरा होने वाला है. 31 मार्च 2026 से पहले एडवांस टैक्स भरना, निवेश के सबूत जमा करना और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करना जैसे 5 जरूरी काम निपटाएं.

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31 March Deadline: 31 मार्च 2026 के बाद 1 अप्रैल की तारीख का आना सामान्य बात है. लेकिन अगर आप देश में टैक्स से जुड़े कामकाजों की बात करें तो ये सिर्फ एक तारीख बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि कई नियमों में बड़ा बदलाव आता है. इन सभी बदलावों का असर हम और आप जैसे आम नागरिकों पर सीधे रूप से पड़ता है. अगर इन नियमों से जुड़े कुछ जरूरी कामों को तय समय सीमा के अंदर पूरा नहीं किया जाता तो टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भारी भरकम पेनल्टी का सामना भी करना पड़ सकता है.

बात सिर्फ पेनल्टी तक आते ही खत्म नहीं होती, बल्कि टैक्स बचाने का सुनहरा मौका भी हाथ से निकल सकता है. पर आप परेशान ना हों, आपके लिए हम इस खबर में उन बड़े कामों के बारे में बताएंगे, जिन्हें हर टैक्स देने वाले शख्स को 31 मार्च से पहले किसी भी हाल में निपटा लेना ही चाहिए.

31 March Deadline

टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग से बचाएं टैक्स

पहला काम देश के करोड़ों निवेशकों से जुड़ा हुआ है. दरअसल बजट 2025 के बाद एक साल से पहले बेचे गए शेयरों पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी एसटीसीजी 20 फीसदी लगना शुरू हो चुका है. इस भारी टैक्स को कम करने का एकमात्र तरीका टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग है. इसमें आप अपने घाटे वाले शेयरों को बेचकर उस नुकसान को मुनाफे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं. साथ ही अगर आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, तो उस पर बनने वाला टैक्स 31 मार्च तक एडवांस टैक्स के तौर पर जरूर जमा करा दें. 

  • हालांकि कुछ मौकों पर आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का फायदा नहीं उठा सकते. जैसे कि अगर आप किसी शेयर को सिर्फ घाटा दिखाने के लिए बेचते हैं और फिर उसे उसी दिन या बहुत जल्दी दुबारा खरीद लेते हैं, तो टैक्स डिपार्टमेंट इसे सिर्फ टैक्स बचाने की ट्रिक मान सकता है. इसलिए थोड़ा गैप रखना सही रहता है. 
  • इसके अलावा आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हो जाने मात्र से इसे लॉस में नहीं माना जाएगा. लॉस तभी माना जाता है जब आप उस शेयर या म्यूचुअल फंड को असलियत में बेचें. 
  • आखिर में सबसे अहम इन्ट्राडे ट्रेडिंग यानी उसी दिन कोई शेयर खरीदा और एक घंटे या उसी दिन में शेयर को बेच दिया, इस पूरे प्रोसेस को बिजनेस इनकम माना जाता है. इसलिए इस पर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का नियम लागू नहीं होता.

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4 साल पुरानी गलती को सुधारने का आखिरी मौका

बजट 2025 में सरकार ने एक बड़ी राहत दी थी, जिसमें अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने यानी 4 साल कर दिया था. आसान भाषा में समझाएं तो अगर आपकी पिछले 4 सालों की किसी रिटर्न में कोई गलती रह गई थी या कोई इनकम का सोर्स बताना छूट गया था, तो 31 मार्च 2026 उसे सुधारने का आखिरी मौका है. इसके बाद पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा. 

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पुरानी रिटर्न अपडेट करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका

  • Income Tax की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in खोलें
  • अपना PAN नंबर डालें
  • पासवर्ड डालें
  • मोबाइल पर आया OTP डालकर लॉग-इन कर लें
  • ITR‑U फाइल करने का ऑप्शन खोलें
  • अपनी पुरानी रिटर्न का असेसमेंट ईयर चुनें
  • इसके बाद बताएं कि आप रिटर्न क्यों अपडेट कर रहे हैं, जैसे इनकम बताना भूल गए, गलत टैक्स लग गया. कुछ जानकारी छूट गई.
  • इसके बाद सिस्टम आपके टैक्स और इंटरेस्ट खुद ही निकाल देगा
  • डिटेल्स चेक करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट कर दें, इसके लिए आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • पेमेंट के बाद रिटर्न सबमिट करें. आपका काम पूरा हुआ.

एडवांस टैक्स का पेमेंट करना ना भूलें

अगर आपकी कुल टैक्स का अमाउंट टीडीएस कटने के बाद 10 हजार रुपये से ज्यादा आ रहा है, तो आप पर एडवांस टैक्स नियम लागू होते हैं. एडवांस टैक्स मतलब सालभर में थोड़ा‑थोड़ा करके टैक्स भरना. यानि साल के आखिर में एक साथ बड़ा टैक्स देने की बजाय अपनी कमाई के हिसाब से साल के दौरान ही किस्तों में टैक्स जमा करना.

हालांकि इसे जमा करने की आखिरी तारीख 15 मार्च होती है, लेकिन अगर आपने इसे अब तक जमा नहीं किया है, तो 31 मार्च कर कर दीजिए. ऐसा करने पर 1%/महीने की भारी भरकम ब्याज से बच जाएंगे.

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31 March Deadline

एचआर को इन्वेस्टमेंट के सर्टिफिकेट देना जरूरी

पुरानी टैक्स रिजीम चुनने वाले कर्मचारियों के लिए अपने एचआर को निवेश के दस्तावेज जैसे एलआईसी, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS), 80C की रसीदें और एचआरए का सर्टिफिकेट देना जरूरी है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी मार्च की सैलरी से ज्यादा टीडीएस कट सकता है. 

इन स्कीमों में जारी रखें मिनिमम इन्वेस्टमेंट

आपके पास पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट है, तो उसे एक्टिव रखने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 31 मार्च से पहले करना ना भूलें. पीपीएफ के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये और सुकन्या योजना में 250 रुपये है. जमा करना जरूरी होता है.

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