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This Article is From Mar 14, 2018

आदित्य नारायण ने ऑटोवाले को टक्कर मारने के बाद किया कुछ ऐसा, आप भी कहेंगे भई वाह!

प्लेबैक सिंगर व टीवी शो होस्ट आदित्य नारायण ने मंगलवार को अपनी कार से हुई दुर्घटना पर माफी मांगी. उन्होंने अपनी गाड़ी से एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी थी, जिससे दो लोग घायल हो गए थे.

आदित्य नारायण ने ऑटोवाले को टक्कर मारने के बाद किया कुछ ऐसा, आप भी कहेंगे भई वाह!
प्लेबैक सिंगर आदित्य नारायण (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: प्लेबैक सिंगर व टीवी शो होस्ट आदित्य नारायण ने मंगलवार को अपनी कार से हुई दुर्घटना पर माफी मांगी. उन्होंने अपनी गाड़ी से एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी थी, जिससे दो लोग घायल हो गए थे. मशहूर सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है... जो हुआ उसका मुझे अफसोस है. आदित्य ने बताया कि वह दोपहर लगभग साढ़े 12 बजे ओशिवारा में अपने घर से अंधेरी जाने के लिए अपनी मर्सडीज बेन्ज से निकले थे. लोखंडवाला सर्किल पर उल्टी दिशा से उनकी तरफ तेजी से एक ऑटो आता दिखा.

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आदित्य ने कहा, मुझे लगा वह धीमे हो जाएगा लेकिन उसने स्पीड कम नहीं की बल्कि दाएं मुड़ गया. उससे बचने के लिए मैंने गाड़ी बाएं मोड़ दी जिससे एक दूसरे ऑटो को टक्कर लग गई और वह पलट गया. हंगामा सुन भारी भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया. एक ऑटोरिक्शा चालक आगे आया जो दो घायलों को कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल जाने के लिए सहमत हुआ. अस्पताल वहां से महज एक किलोमीटर दूर था.

आदित्य ने कहा कि उन्होंने सुनिश्चित किया कि ऑटो में सवार सुरेखा अंकुश शिवेकर (32) और ऑटो ड्राइवर राजकुमार बाबुराव (64) को कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में भर्ती करा कर इलाज शुरू कर दिया जाए. उन्होंने कहा, मैंने महिला के फोन से ब्यूटी पार्लर में उनकी बॉस को फोन किया, जहां वह काम करती हैं.

इसके बाद उनके परिवार वाले अस्पताल पहुंच गए. इसके बाद मैं पैसे लेने घर गया और दोनों घायलों के इलाज का खर्च उठाने का फैसला लिया. तब तक आदित्य ने गाड़ी को वर्सोवा पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए ड्राइवर का इंतजाम किया. वहां रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी थी. बाद में उनका अस्पताल में ब्लड टेस्ट हुआ.

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आदित्य के वकील जुल्फिकार मेमन ने कहा, आदित्य ने वह किया, जो एक जिम्मेदारी नागरिक को करना चाहिए. परिवार ने घायल व्यक्तियों का ध्यान रखा है और उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जा रहा है. आदित्य ने इस मामले में सभी अटकलों को खारिज करते हुए बताया कि उन पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 337 के तहत मामला दर्ज किया गया और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया और तुरंत जमानत दे दी गई.

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(इनपुट आईएएनएस से)

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