सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातीय गणना पर रोक लगाने से किया इनकार, अब 13 अगस्त को होगी सुनवाई

Bihar Caste Based Survey: पटना हाईकोर्ट ने अपने 1 अगस्त के फैसले में बिहार सरकार के जातिगत जनगणना को सही ठहराया था. इसके साथ ही जातीय गणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था.

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बिहार सरकार के जाति आधारित गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में  याचिका दाखिल की गई थी.

आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण के हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार जातीय गणना पर फिलहाल रोक लगाने के आदेश देने से इनकार कर दिया है. इसका मतलब है कि बिहार जातीय गणना पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी है. अब इस मामले में 14 अगस्त को अगली सुनवाई होगी. 

आपको बता दें कि एनजीओ एक सोच एक प्रयास की ओर से पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को राहत देते हुए राज्य में जातीय गणना कराने को मंजूरी दी है.

पटना हाईकोर्ट ने अपने 1 अगस्त के फैसले में बिहार सरकार के जातिगत जनगणना को सही ठहराया था. इसके साथ ही जातीय गणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है.

बिहार सरकार के जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में  दाखिल याचिका में उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को कराने को सही बताया था और कहा कि इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है. 

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