बिहार के मुजफ्फरपुर में नगर निगम ने कांग्रेस भवन को नीलामी का नोटिस भेजा है. यह नोटिस 7 लाख 42 हजार 573 रुपये के होल्डिंग टैक्स बकाया के कारण जारी किया गया है. निगम ने कांग्रेस को 30 सितंबर तक बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी समेत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
नोटिस के अनुसार, कांग्रेस की दो होल्डिंग पर यह टैक्स बकाया है
- होल्डिंग संख्या 282/180: यह जिला कांग्रेस कमेटी के नाम पर है, जिस पर 4 लाख 12 हजार 394 रुपये का बकाया है
- होल्डिंग संख्या 272/179: यह मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी के नाम पर है, जिस पर 3 लाख 30 हजार 179 रुपये का बकाया है
- कुल मिलाकर, दोनों होल्डिंग पर बकाया राशि 7 लाख 42 हजार 573 रुपये है
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि बकाया भुगतान न होने पर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत संपत्ति कुर्क करने, बेचने और अन्य सख्त कदम उठाए जा सकते हैं. इस मामले पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि बकाया राशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट पहले ही तैयार हो चुका है, लेकिन पार्टी की व्यस्तता के कारण जमा नहीं हो पाया. उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही टैक्स जमा कर दिया जाएगा. मुकुल ने इस नोटिस को विरोधियों द्वारा पार्टी की छवि खराब करने की साजिश बताया है.