बिहार सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी.
पटना:
बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी हुआ है. इस आदेश के अनुसार सभी सरकारी कर्मियों के लिए अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही सुबह 9.30 बजे से शाम के 6 बजे तक ऑफिस टाइम तय की गई है. ड्यूटी पर लेट से आने या अटेंडेंस में झोल-झाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाने की बात भी कही गई है. जारी लेटर में समय पर ऑफिस पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है. लंच का टाइम दोपहर में एक से 2 बजे तक का निर्धारित किया गया है. बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने यह आदेश जारी किया है.
बिहार में सरकारी कर्मियों की टाइमिंग का नया आदेश, बड़ी बातें
- समय पर ऑफिस पहुंचना अनिवार्य
- सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यालय अवधि
- दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक निर्धारित
- महिला कर्मियों के लिए कार्यालय समय शाम 5 बजे तक
- कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में 10 से 5 बजे तक कार्य अवधि
- नवंबर से फरवरी तक समय में आंशिक बदलाव का प्रावधान
- बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना किया गया अनिवार्य
- अनुपस्थिति या लापरवाही पर कार्रवाई के संकेत
- सभी विभागों, DM और पुलिस मुख्यालय को आदेश जारी
यह भी पढ़ें - बिहार के मोतिहारी में बर्खास्त और रिटायर्ड पुलिसकर्मियों ने बनाया लुटेरों का गैंग, वर्दी के रौब में ऐसे करते थे शिकार
Featured Video Of The Day
Hormuz में ईरान ने दागी मिसाइलें! 2 जहाज जब्त, दुनिया में तेल संकट | IRGC Seizes Ships














