Patna News: बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार ने एक ऐसा फरमान जारी किया है, जिसने पूरे प्रदेश में नई बहस छेड़ दी है. डीजीपी ने बीते शनिवार को सख्त लहजे में निर्देश दिया है कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी अपनी वर्दी के साथ माथे पर तिलक या चंदन का टीका जैसे किसी भी तरह के धार्मिक चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकेंगे. इसे पुलिस मैनुअल का उल्लंघन बताते हुए डीजीपी ने साफ किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
टोपी और बेल्ट के बिना वर्दी अधूरी
डीजीपी विनय कुमार ने स्पष्ट किया कि पुलिस बल की एक पेशेवर छवि होनी चाहिए. नए निर्देशों के मुताबिक, पुलिसकर्मियों के लिए ड्यूटी के दौरान टोपी और बेल्ट पहनना अनिवार्य है. इसके बिना वर्दी को अधूरा माना जाएगा. इसके साथ ही महिला पुलिसकर्मियों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वे ड्यूटी के दौरान जरूरत से ज्यादा मेकअप न करें. प्रशासन का मानना है कि इन बदलावों से पुलिस बल में व्यक्तिगत पहचान के बजाय सरकारी पहचान प्रमुखता से दिखेगी.
सोशल मीडिया पर क्या बोल रहे लोग?
एक यूजर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'क्या बिहार पुलिस की ईमानदारी तिलक से तय होती है? क्या भ्रष्टाचार चंदन लगाकर आता है? क्या अपराधी तिलक देखकर बच जाते हैं? अगर माथे का तिलक अनुशासन के खिलाफ है, तो वर्दी में जातिवाद, रिश्वतखोरी, राजनीतिक चाटुकारिता किस नियम के तहत वैध है?'
एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'व्यक्तिगत तौर पर तो यह सही बोल रहे हैं. लेकिन बिहार पुलिस विभाग में इसे लागू करना बहुत मुश्किल है.'
एक अन्य यूजर ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मन लेते हैं पुलिस वर्दी में आप ये सब नहीं कर सकते. लेकिन सुबह-सुबह पुलिस स्टेशन में पूजा तो कर सकते हो? ताकि अच्छे से एफआईआर हो और बिना किसी रिश्वत के त्वरित कार्रवाई हो.'
एक और यूजर चुटकी लेते हुए लिखा, 'DGP साहब ने भी चश्मा लगा रखा है, क्या ये वर्दी में आता है?'
रील बनाने और फोटो पोस्ट करने पर भी कड़ा पहरा
तिलक के अलावा, बिहार पुलिस ने डिजिटल अनुशासन पर भी जोर दिया है. अब कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर वीडियो या रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकेगा. पुलिस विभाग का मानना है कि वर्दी में की जाने वाली ऐसी गतिविधियां विभाग की गोपनीयता और छवि के लिए खतरा पैदा करती हैं. अगर कोई पुलिसकर्मी वर्दी में प्रचार प्रसार करता पाया गया, तो उस पर विभागीय गाज गिरना तय है.
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