1 बिस्कुट की कीमत 1 लाख रुपये, आखिर मामला ऐसा हुआ कि सभी लोग हो रहे हैं हैरान

शिकायतकर्ता चेन्नई के पी. दिलीबाबू ने आरोप लगाया कि पैकेट पर इस बात का उल्लेख था कि इसमें 16 बिस्कुट हैं. हालांकि, इसमें एक बिस्कुट कम निकला.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins

यहां के जिला उपभोक्ता मंच ने आईटीसी लिमिटेड खाद्य प्रभाग को अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए एक उपभोक्ता को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. उपभोक्ता ने यह शिकायत की थी कि कंपनी के बिस्कुट ब्रांड सनफीस्ट मेरी के लाइट के पैकेट में उसे एक बिस्कुट कम मिला था. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने अपने हालिया आदेश में कंपनी को ‘‘बैच संख्या 0502सी36 में विवादित बिस्कुट 'सनफीस्ट मेरी लाइट' की बिक्री बंद करने का भी निर्देश दिया.'' मंच ने कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया कि बिस्कुट के वजन के संबंध में दी गई चुनौती लागू नहीं होगी.

शिकायतकर्ता चेन्नई के पी. दिलीबाबू ने आरोप लगाया कि पैकेट पर इस बात का उल्लेख था कि इसमें 16 बिस्कुट हैं. हालांकि, इसमें एक बिस्कुट कम निकला.

आदेश में कहा गया है, ‘‘पहले (कंपनी के वकील ने यह तर्क दिया कि उत्पाद केवल वजन के आधार पर बेचा गया था, न कि बिस्कुट की संख्या के आधार पर. ऐसे तर्कों को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि रैपर स्पष्ट रूप से खरीदारों को जानकारी प्रदान करता है. उपभोक्ताओं को केवल बिस्कुट की संख्या के आधार पर उत्पाद खरीदना होगा.''

मौजूदा मामले में सबसे बड़ा आरोप बिस्कुट की कम संख्या को लेकर ही है.

इसके बाद उपभोक्ता फोरम ने निर्देश दिया कि कंपनी दिलीबाबू को मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये और मुकदमा खर्च के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करे.

Advertisement
Featured Video Of The Day
CM Atishi का BJP पर निशाना, Bus Marshals की नियुक्ति पर क्या बोली?